उत्तराखण्ड

निचली अदालतों में सीसीटीवी कैमरें नहीं लगाये जाने के मामले में सुनवाई

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने निचली अदालतों में सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के बार बार आदेश देने के बाद भी सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए जाने के मामले पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने सरकार से 26 मई तक प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है। अगली सुनवाई के लिए 26 मई की तिथि नियत की है। आज सुनवाई के दौरान गृह सचिव आरके सुधांशु व्यक्तिगत रूप से और एसएन पांडे वित्त सचिव व राजेन्द्र सिंह सचिव न्याय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए। गृह सचिव ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने नैनीताल व देहरादुन की निचली अदालतों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 4 करोड़ रुपये प्रपोजल न्याय विभाग को भेज दिया है। जिसके लिए वित्त विभाग की सहमति लेनी आवश्यक है। उसके बाद इसमे शासनादेश जारी होकर टेंडर प्रक्रिया होगी। सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि जिला जज देहरादून ने एक पत्र सरकार को इस आशय से प्रेषित किया है कि अभी उनकी न्यायालयों में सीसीटीवी कैमरे न लगाए जाय क्योंकि अभी वहाँ न्यायलय का निर्माण कार्य चल रहा है और सरकार का पैंसा बर्बाद हो जायेगा। जिस पर कोर्ट ने कहा कि जिस न्यायलय में याचिकर्ता का केस चल रहा है तब तक उस न्यायलय में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए। मामले की सुनवाई न्यायमुर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ में हुई।

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