अफस्पा पर केंद्र के फैसले का असम के मुख्यमंत्री ने किया स्वागत, 1 अप्रैल से होगा लागू
गुवाहाटी। असम से अफस्पा कानून को हटाने को लेकर केंद्र के फैसले पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व सरमा ने बुधवार को प्रसन्नता जताई है। इस फैसले के बाद असम के जिन क्षेत्रों में अफस्पा लागू है वह हटा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, श्अफस्पा के हटने से राज्य का 60 फीसद क्षेत्र आजाद हो जाएगा। बता दें कि 1 अप्रैल से केंद्र का यह फैसला असम के 9 जिलों व एक सबडिविजन को छोड़ पूरे राज्य में लागू हो जाएगा। सरमा ने कहा, ‘मैं पूरे दिल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले का स्वागत करता हूं जिसमें असम के सभी इलाकों से एएफएसपीेए को हटाने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए मैं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इतना अहम फैसला लिया। अब राज्य का करीब 60 फीसद इलाका अफस्पा से आजाद हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा साल 1990 सेएएफएसपीेए लागू है और यह नया गुरुवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी थी कि भारत सरकार ने दशकों बाद नगालैंड, असम और मणिपुर राज्यों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम अफस्पा के तहत अशांत क्षेत्रों का दायरा कम करने का फैसला किया है। उन्होंने लिखा, अफस्पा के अंतर्गत आने वाले इलाकों का दायरा घटाने में सरकार के शांति लाने के लिए किए जा रहे प्रयास मददगार रहे हैं। इन इलाकों में उग्रवाद पर भी नियंत्रण बढ़ा है। कई समझौतों के कारण सुरक्षा के हालात और विकास ने भी कानून हटाने में मदद की। केवल अशांत क्षेत्रों में लागू होने वाले इस कानून के तहत इन जगहों पर सुरक्षाबल बगैर वारंट किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। साथ ही इन्हें बल प्रयोग का भी अधिकार है। पूर्वोत्तर में सुरक्षाबलों की सहूलियत के लिए 11 सितंबर 1958 को यह कानून पास किया गया था। 1989 में जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद बढ़ने पर यहां भी 1990 में अफस्पा लागू कर दिया गया।