आम्रपाली के हजारों घर खरीदारों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत
लोन अकाउंट को एनपीए करने पर लगाई रोक
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट कंपनी आम्रपाली समूह की विभिन्न रिहायशी परियोजनाओं में फ्लैट बुक कराने वाले हजारों को खरीदारों को बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने बैंकों को निर्देश दिया है कि लोन नहीं चुकाने वाले खरीदारों के लोन अकाउंट को एनपीए घोषित नहीं करें और न ही उन पर कोई पेनाल्टी लगाएं।शीर्ष अदालत ने कहा कि फ्लैट पर कब्जा मिलने तक खरीदारों को ईएमआइ का भुगतान भी नहीं करना होगा। बैंक कर्ज की मूल रकम और उस पर ब्याज के हकदार होंगे। मौजूदा मामले में फ्लैट खरीदारों, आम्रपाली समूह की कंपनियों और बैंकों के बीच एक योजना (सबवेंशन) पर समझौता हुआ था। इसके मुताबिक फ्लैट पर कब्जा मिलने तक खरीदारों को कोई ईएमआइ नहीं देनी थी। इस योजना के तहत करीब 10,000 लोगों ने फ्लैट खरीदे हैं। लेकिन आम्रपाली समूह की तरफ से की गई चूक के चलते वे फ्लैट मिले बिना ही ईएमआइ का भुगतान करने की देनदारी से परेशान थे। जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने सभी तथ्यों और घटनाक्रमों पर विचार करने के बाद बैंकों को निर्देश दिया कि इस योजना के तहत फ्लैट बुक कराने वाले लोगों के लोन अकाउंट को न तो वे एनपीए घोषित करें और न ही उनके सिबिल को ही प्रभावित करें।