उत्तराखण्ड

मतदाता सूची में नाम शामिल करने को अब एक साल में चार तिथियां की तय

  • 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर इन तिथियों में होगा नाम शामिल
    देहरादून। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचक नामावली में नाम शामिल किए जाने के लिए अब से एक साल में चार अर्हता तिथियां नियत की गयी हैं। अब से वर्ष में 01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई तथा 01 अक्टूबर के आधार पर निर्वाचक नामावली में नाम शामिल किया जा सकता है।
    बुधवार को सचिवालय स्थित मुख्य निर्वाचन कार्यालय में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने बैठक की। बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम-2021 के अधीन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम- 1950 के सुसंगत नियमों में 30 दिसम्बर, 2021 की अधिसूचना के लिए परिवर्तन करते हुए निर्वाचक नामावली प्रमाणीकरण के लिए स्वैच्छिक आधार पर सभी निर्वाचकों से आधार संग्रह किया जाए जिस के लिए नया प्रारूप 6ख जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि आधार संख्या संग्रह करने का उद्देश्य निर्वाचकों की पहचान स्थापित करना और निर्वाचक नामावली मे प्रविष्टियों का प्रमाणीकरण तथा एक ही व्यक्ति के नाम एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र या एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक बार के पंजीकरण की पहचान करना है।

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