उत्तराखण्डक्राइम

चर्चित अंकिता भण्डारी मर्डर केसः एसआईटी को अभी और करना होगा इंतजार, आरोपियों ने नार्काे टेस्ट के लिए मांगे 10 दिन

  • कोटद्वार कोर्ट में पौड़ी जेलर के माध्यम से दी थी अर्जी

  • एसआईटी अब अलग-अलग पार्ट में कोर्ट में दाखिल करेगी चार्जशीट

    देहरादून। उत्तराखण्ड के चर्चित अंकिता भंडारी मर्डर केस में आरोपियों के नार्काे टेस्ट को लेकर एसआईटी को अभी और इंतजार करना होगा। आरोपियों ने पौड़ी जेलर के माध्यम से नार्काे टेस्ट के लिए कोटद्वार कोर्ट से 10 दिन का समय मांगा है। ऐसे में अब अभियुक्तो की सहमति के बाद ही एसआईटी उनका नार्काे टेस्ट करा पाएगी। एसआईटी ने आरोपियों के नार्काे टेस्ट कराने के लिए बीते शुक्रवार कोटद्वार कोर्ट में अर्जी दी थी, जिसकी सुनवाई सोमवार को थी।

    वहीं, अंकिता हत्याकांड में एसआईटी अब अलग-अलग पार्ट में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करेगी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन के मुताबिक, संभव है कि 15-16 दिसंबर तक इस केस में अभी तक के महत्वपूर्ण सबूतों और बयानों सहित अन्य ठोस तथ्यों के आधार पर चार्जशीट दाखिल की जाएगी। लेकिन इसके बावजूद मामले की जांच जारी रहेगी। साइंटिफिक रिपोर्ट और नार्काे टेस्ट के बाद वीआईपी का खुलासा और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों को कंपाइल कर बाद में एक और सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की जाएगी। इस मामले में वी मुरुगेश ने बताया कि किसी भी केस में 90 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल करने की प्रक्रिया के तहत इस केस में भी समय रहते अगले 3 से 4 दिनों में चार्जशीट दाखिल की जाएगी, लेकिन सीआरपीसी की धारा 178 के तहत इस केस की इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगी। अभी एफएसएल रिपोर्ट और नार्काे टेस्ट से जानकारियां उपलब्ध कराना बाकी है। ऐसे में उन सभी को कंपाइल और मिलान करने के बाद फिर से एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी कोर्ट में दाखिल की जाएगी। सीआरपीसी 178 के अंतर्गत आगे की जांच अभी जारी रहेगी। वहीं दूसरी ओर 19 साल की अंकिता भंडारी पौड़ी जिले के यमकेश्वर ब्लॉक में स्थिति वनंत्र रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी। आरोप है कि वनंत्र रिसॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य ने अंकिता भंडारी पर गलत काम करने का दबाव बनाया था, जिसके लिए अंकिता भंडारी ने मना कर दिया था। साथ ही नौकरी छोड़ने का मन बना लिया था।

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