अदालत ने महंत सुधीर गिरि हत्याकांड में तीन को आजीवन कारावास व एक को पांच साल की सजा सुनाई मुजफ्फनगर के रहने वाले हैं तीन आरोपी, 2012 मे दिया था हत्याकांड को अंजाम
रुड़की। महंत सुधीर गिरि हत्याकांड़ के दोषी को कोर्ट से सजा सुना दी है। रुड़की कोर्ट ने चारों आरोपियों में मुख्य आरोपी आशीष शर्मा ऊर्फ टुल्ली, इम्तियाज ऊर्फ जुगनू, महताब ऊर्फ शानू आजीवन कारावास व 50-50 हजार का जुर्माना, हाजी नौशाद को 5 वर्ष की कैद व 20 हजार जुर्माना की सजा सुनाई गई है।
श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के महंत सुधीर गिरि शिष्य श्रीमहंत विनोद गिरि ऊर्फ हनुमान बाबा की 14 अप्रैल 2012 की रात्रि को उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जब वह रूड़की के समीप बेलड़ा गांव जा रहे थेे। आरोपियों ने कनखल से उनका पीछा किया था। इस हत्याकांड़ को अंजाम देने के लिए आशीष शर्मा ऊर्फ टुल्ली ने अपने परिचित प्राॅपर्टी डीलर हाजी नौशाद पुत्र मसीतुल्ला निवासी माॅडल टाउन, सरकुलर रोड, सिविल लाइन, मुजफ्फनगर यूपी से संपर्क साधा।
उसने टुल्ली की मुलाकात शूटर इमत्याज उपर्फ जुगनू पुत्र अशफाक निवासी खालापार रहमतनगर आजा माॅन्टेसरी स्कूल के पास मुजफ्फनगर और महताब उर्फ काला उर्फ शानू पुत्र अनीस निवासी सूजडू चुंगी माॅडल टाउन सिविल लाइन मुजफ्फनगर से कराई। घटना से कई माह पूर्व तक शूटर महताब एवं इमत्याज बतौर ड्राइवर के तौर पर प्राॅपर्टी डीलर आशीष शर्मा ऊपर्फ टुल्ली के साथ रहे थे। कोर्ट ने शुक्रवार को कोर्ट ने प्राॅपर्टी डीलर हाजी नौशाद पुत्र मसीतुल्ला निवासी माॅडल टाउन, सरकुलर रोड, सिविल लाइन, मुजफ्फनगर यूपी को पांच वर्ष की कैद व 25 हजार जुर्माना, आशीष शर्मा ऊर्फ टुल्ली, निवासी कनखल हरिद्वार, इमत्याज उपर्फ जुगनू पुत्र अशफाक निवासी खालापार रहमतनगर आजा माॅन्टेसरी स्कूल के पास मुजफ्फनगर और महताब उर्फ शानू पुत्र अनीस निवासी सूजडू चुंगी माॅडल टाउन सिविल लाइन मुजफ्फनगर को सुधीर गिरि को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही इम्तियाज ऊर्फ जुगनू, महताब ऊर्फ शानू असलाह रखने का दोषी मानते हुए तीन-तीन वर्ष की कैद व 25-25 हजार का जुर्माना की सजा सुनाई है।