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अंकिता भंडारी हत्याकांड में पुलकित आर्य और अंकित गुप्ता की भी जमानत याचिका खारिज, अब चर्चित मामले में 28 मार्च को होगी अगली सुनवाई

कोटद्वार। अंकिता भंडारी हत्याकांड में  शनिवार को कोटद्वार अपर जिला जज न्यायालय में मुख्य आरोपी पुलकित आर्य व अंकित गुप्ता की जमानत याचिका खारिज कर दी। जबकि सौरभ भास्कर की जमानत याचिका पहले ही खारिज हो चुकी  है । मुख्य आरोपी पुलकित और अंकित गुप्ता को कोटद्वार कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान कोर्ट ने उन पर लगाए गए आरोपों को पढ़कर सुनाया। जिसके बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। मामले में अगली सुनवाई 28 मार्च को होगी। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में मुख्य आरोपी पुलकित आर्य और अंकित गुप्ता को पहली बार कोटद्वार न्यायालय में ट्रायल के लिए पेश किया गया। जहां अदालत ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी, जबकि तीसरे आरोपी सौरभ भास्कर की जमानत याचिका पहले ही अदालत खारिज कर चुकी है। इस मामले में अब तीनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है ।इस मामले में अगली सुनवाई 28 मार्च को होगी ।अदालत में अभियुक्तों की पैरवी अधिवक्ता अमित सजवाण ने की। अब अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला 28 मार्च से विधिवत रूप से अपर जिला जज कोर्ट में  चलेगा।
उल्लेखनीय है कि पौड़ी जनपद के गंगा भोगपुर राजस्व  क्षेत्र स्थित वंतरा रिजॉर्ट में काम करने वाली अंकिता भंडारी  गत वर्ष 18 सितंबर को अचानक गायब हो गई थी। अंकिता के पिता की और से गुमशुदगी की रिपोर्ट राजस्व क्षेत्र में दर्ज कराने  व  अंकिता भंडारी का शव राजस्व पुलिस से रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर होने के कई दिन बाद आरोपी पुलकित आर्य , अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर कड़ी पूछताछ के बाद इन तीनों की निशानदेही पर चीला बैराज से उत्तराखंड जल पुलिस ने बरामद किया था।

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