हरियाणा में सार्वजनिक स्थलों पर अब मास्क पहनना जरूरी नही
चंडीगढ़। हरियाणा में अब सार्वजनिक स्थलों और कार्य स्थलों पर मास्क पहनना जरूरी नहीं होगा। कोरोना संक्रमण कम होने के कारण करीब दो साल के लंबे अंतराल के बाद प्रदेश सरकार ने मास्क पहनने की बाध्यता हटा दी है। गृह सचिव राजीव अरोड़ा ने शनिवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए। अभी तक सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं पहनने वाले लोगों के 500 रुपये के चालान काटे जा रहे थे। हालांकि आदेशों में सलाह दी गई है कि सार्वजनिक स्थलों पर निकलते समय मास्क पहनें और स्वच्छता का ध्यान रखें, जिससे संक्रमण से बचा जा सके।वर्तमान में प्रदेश के 22 जिलों में से सात जिले झज्जर, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, अंबाला, सिरसा और यमुनानगर पूरी तरह कोरोना मुक्त हो चुके हैं। हिसार, फतेहाबाद और पानीपत में एक-एक, कैथल, नूंह, जींद और रोहतक में दो-दो, करनाल व चरखी दादरी में तीन-तीन, पंचकूला और भिवानी में चार-चार, पलवल में पांच तथा सोनीपत में छह एक्टिव केस हैं। शनिवार को 17 जिलों में कोई संक्रमित नहीं मिला। इस दौरान पलवल में दो, हिसार, फरीदाबाद और सोनीपत में एक-एक तथा गुरुग्राम में 41 मरीज मिले। गुरुग्राम इकलौता जिला है जहां 165 एक्टिव केस हैं। फरीदाबाद में 32 एक्टिव केस हैं।
बता दें, कोरोना संक्रमण के कारण राज्य सरकार ने की तरह के प्रतिबंध लगाए थे। गत वर्ष राज्य में नाइट कर्फ्यू भी लागू कर दिया गया है। स्कूल कालेजों को बंद कर दिया गया था। इसके अलावा कर्मचारियों को वर्क फ्राम होम कर दिया गया था। कोविड के मामलों में कमी आने के बाद राज्य सरकार ने एक-एक कर प्रतिबंधों में ढील देनी शुरू कर दी। अब सभी प्रतिबंधों में ढील दी जा चुकी थी, लेकिन मास्क न पहनने पर अभी भी चालान की व्यवस्था थी। राज्य सरकार ने अब मास्क की अनिवार्यता को भी खत्म कर दिया है।