उत्तराखण्ड

धामी कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई बड़े फैसले, हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखण्ड की नई हाइड्रो पावर पॉलिसी को मंजूरी, उत्तराखंड में कैदियों को पैरोल दिए जाने का अधिकार जिलाधिकारी को दिया गया

  • कैबिनेट की बैठक में आए 20 प्रस्तावों में से अधिकतर पर लिया गया फैसला  

  • उत्तराखंड लॉजिस्टिक नियमावली को मंजूरी मिली

  • दिव्यांग व्यक्तियों को 25 लाख तक मूल्य की अचल संपत्ति खरीदने पर स्टाम्प डयूटी में छूट देने का फैसला  

  • यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रूड़की का नाम कोर यूनिवर्सिटी रखने पर लगी मुहर  

देहरादून। धामी कैबिनेट की मंगलवार को सचिवालय में हुई बैठक में  20 प्रस्ताव आए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल की भांति उत्तराखंड की नई हाइड्रो पावर पॉलिसी पर कैबिनेट ने मुहर लगाई। हाइड्रो पॉलिसी के तहत तय किया गया कि जब प्रोजेक्ट की कमीशनिंग हो जाएगी, तब से प्रोजेक्ट की शुरुआत मानी जाएगी। सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में सचिव शैलेश बगोली ने कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि कुल 20 प्रस्ताव आए। इनमें मुख्य रूप से सचिवालय सुरक्षा प्रशासन की सेवा नियमावली संशोधन को मंजूरी मिली है। उत्तराखंड में कैदियों को पैरोल दिए जाने का अधिकार जिलाधिकारी को दिया गया है।  इसकी अनुमति पहले कमिश्नर के स्तर से ही मिलती थी। इसकी नियमावली में संशोधन कर अधिकतम 12 माह की पैरोल की व्यवस्था की जाएगी। औद्योगिक विकास विभाग के तहत सिडकुल की पांच सड़कों के निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी को दिया गया। पीडब्ल्यूडी के तकनीकी संवर्ग के पदों का पुनर्गठन प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी रुड़की के नाम को बदलने पर भी कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है। इसका नाम कोर यूनिवर्सिटी रखा जाएगा। केदारनाथ-बदरीनाथ के मास्टर प्लान की तर्ज पर ही जागेश्वर और महासू देवता का भी प्लान तैयार किया जाएगा। उत्तराखंड लॉजिस्टिक नियमावली को मंजूरी मिली है। उत्तराखंड परिवहन परिवर्तन कर्मचारी सेवा नियमावली के संशोधन प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। राजस्व परिषद के सेवा नियमावली का गठन किया गया है। सेवा नियमावली 2022 को प्रख्यापित करने की सहमति दी है। कैबिनेट बैठक में नवीन जल विद्युत नीति को भी मंजूरी मिली है। दिव्यांग व्यत्तिफ़यों को 25 लाख तक मूल्य की अचल संपत्ति खरीदने पर स्टाम्प डयूटी में छूट देने का फैसला लिया गया है। प्रदेश में 91 आईटीआई में 10 हजार युवा ट्रेनिंग ले रहे हैं, इनमें से 20 संस्थानों को कर्नाटक मॉडल पर उच्चीकृत किया जाएगा। राज्य पार्किंग नियमावली प्रख्यापित की गई।  कैबिनेट ने इस पॉलिसी पर भी अपनी मुहर लगाई है। रेलवे की जमीनों में मास्टर प्लान की बाध्यता नहीं रहेगी। लखवाड़ परियोजना में विभाग ने 4 बार टेंडर निकले थे। एक ही टेंडर आया, उसे खोलने की अनुमति दी गई। नेगोशिएशन समिति बनेगी। सरकारी और एडेड कॉलेजों में 12वीं तक के छात्रों को निशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जाएंगी। विधानसभा सत्र के सत्रवसान को मंत्रिमंडल की मंजूरी दी गई।

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