उत्तरकाशीउत्तराखण्ड

प्रशासन ने उठाया एक और सतर्कता  भरा कदम,  पुरोला में 14 से 19 जून तक धारा 144 लागू

उत्तरकाशी: जनपद उत्तरकाशी के पुरोला में हिन्दू संगठन व बजरंग दल द्वारा  बुलाई जाने वाली महापंचायत से पहले ही सतर्कता कदम उठाते हुए एसडीएम पुरोला देवानंद शर्मा द्वारा समस्त पुरोला में धारा 144 सीआरपीसी लागू कर दी है,जोकि आज 14 जून से 19 जून तक वैद्य होगी। इस दौरान किसी भी व्यक्ति को 4 से अधिक झुंड में एकत्रित होने की अनुमति नही होगी। एसडीएम के इस आदेश के बाद मुस्लिम संगठन द्वारा 18 जून को आयोजित की जाने वाली महापंचायत भी नही हो सकेगी।
जनपद उत्तरकाशी के पुरोला क्षेत्र में मुस्लिम युवक द्वारा क्षेत्र की एक नाबालिक युवती के साथ लव जिहाद का मामला शांत होने का नाम नही ले रहा है। मामले में हिन्दू संगठन द्वारा मुस्लिम समुदाय के लोगो को पुरोला छोड़ कर जाने के अल्टीमेटम देने के बाद से ही हरकत में आये जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन द्वारा मामले में हस्तक्षेप करते हुए ग्रामीणों , हिन्दू व मुस्लिम संगठनों के पदाधिकारियों को समझाया जा रहा है  लेकिन  उसके बावजूद भी हिन्दू संगठन के लोगो द्वारा किसी भी सूरत में दूसरे समुदाय के दुकानदारों को पुरोला में न रहने देने को सभी मुस्लिम समुदाय के लोगो को जल्द से जल्द दुकान खाली करने के अल्टीमेटम दिया गया है। पुरोला में हुए लव जिहाद के मामले के विरोध में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने को हिन्दू संगठन व बजरंग दल द्वारा  15 जून को पुरोला में आयोजित की जाने वाली महापंचायत को आयोजित होने से रोकने के बहुत प्रयास के बाद भी हिन्दू संगठन द्वारा महापंचायत किये जाने की बात पर अड़े रहे। इस महापंचायत की आड़ में साम्प्रदायिक सौहार्द न बिगड़े जिसके चलते एसडीएम पुरोला द्वारा आज 14 जून से 19 जून तक समस्त क्षेत्र में सीआरपीसी धारा 144 लागू कर दिया है। व आदेश जारी किया है क्षेत्र में कहीं भी 4 से अधिक लोग एकत्रित होने की मनाही होगी। वहीं एसडीएम के इस आदेश के बाद मुस्लिम संगठन द्वारा भी हिन्दू संगठन द्वारा लव व लैंड जिहाद की आड़ में उनका उत्पीड़न करने के खिलाफ 18 जून को प्रस्तावित महापंचायत के होने पर भी अब एसडीएम का आदेश लागू होगा। एसडीएम द्वारा कल  को आयोजित की जाने वाली महापंचायत को वैद्य न मानने व कार्यवाही की जद में आने की चेतावनी के बाद ग्राम पंचायत पुरोला द्वारा आयोजन से पहले ही हाथ खींच लिए गए थे।

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