विधानसभा का मानसून सत्र: राज्य आंदोलनकारियों को क्षैतिज आरक्षण सहित कई अन्य अध्यादेश पेश,सदन की मंजूरी मिलने के बाद राज्यपाल की अनुमति से अधिनियमों में कर दिया जाएगा शामिल
देहरादून। विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन सरकार ने सदन में राज्य आंदोलनकारियों के लिए नौकरियों में 10 फीसदी का क्षैतिज आरक्षण वाला संशोधन विधेयक पेश कर दिया । संसदीय कार्यमंत्री डाॅ प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन में उत्तराखंड शहीद आश्रित अनुग्रह अनुदान (संशोधन) अध्यादेश, 2023 को सदन में प्रस्तुत किया। ये बिल धामी सरकार के उस निर्णय के बाद आया है, जिसमें उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी-शहीदों के परीजनों को राज्य की सरकारी सेवाओं में 10फीसदी क्षैतिज आरक्षण का फैसला लिया गया था। इसको कैबिनेट की मंजूरी मिल गई थी, बुधवार को ये संशोधन अध्यादेश के रूप में सदन में पेश कर दिया गया।
विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन सरकार ने सदन में कुल चार अध्यादेश पेश किए हैं। इनमें आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण के अलावा उत्तराखंड (संयुक्त प्रान्तीय रक्षक दल अधिनियम, 1948) (संशोधन) अध्यादेश2023, उत्तराखंड निवेश और आधारित संरचना (विकास और विनियमन) अध्यादेश, तथा उत्तराखंड माल एवं सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश-2023 को भी सदन में पेश किया गया। इन अध्यादेशों को सदन की मंजूरी मिलने के बाद राज्यपाल की अनुमति से अधिनियमों में शामिल कर दिया जाएगा।
कॢई विधेयक बने कानून, विधानसभा सचिव SMD दानिश ने की घोषणा
देहरादून।मानसून सत्र के दूसरे दिन विधानसभा में उन अधिनियमों की भी घोषणा की गई जो पिछले सत्रों में पास हुए थे। राज्यपाल की मंजूरी के बाद अधिनियम बने बिलों की विधानसभा सचिव शहंशाह मोहम्मद दिलबर दानिश ने घोषणा की। इन में उत्तराखंड विनियोग विधेयक 2023, उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) विधेयक-2022, उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901) (संशोधन) विधेयक, उत्तराखंड मत्स्य अधिनियम (संशोधन) विधेयक, उत्तराखंड ( उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (संशोधन) विधेयक, उत्तराखंड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक-2022, उत्तराखंड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन (संशोधन) विधेयक, उत्तराखंड सेवा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) विधेयक, सरकारी अनुदान अधिनियम 1895 (उत्तराखंड संशोधन) विधेयक, उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) विधेयक 2023, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलोजी रुड़की (संशोधन) विधेयक, उत्तराखंड पेंशन के लिए अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण विधेयक-2023 तथा हरिद्वार विश्वविद्यालय विधेयक सहित कई अन्य अधिनियम शामिल हैं।