उत्तराखण्डनैनीताल

हाईकोर्ट ने सुरंग में फंसे मजदूरों को लेकर दायर PIL पर की सुनवाई, राज्य सरकार से 48 घंटे में मांगा जवाब मामले की अगली Hearing 22 नवम्बर को होगी

नैनीताल। उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय नैनीताल ने उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने संबंधी पीआईएल पर  सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से 48 घण्टे के भीतर जवाब मांगा है। सोमवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खण्डपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 22 नवम्बर के लिए तय की है।
खंडपीठ ने मिनिस्ट्री ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, सचिव लोक निर्माण विभाग, केंद्र सरकार और नैशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है।
मामले के अनुसार देहरादून बेस्ड समाधान एनजीओ ने जनहित याचिका दाखिल कर बताया कि उत्तरकाशी के सिलक्यारा में बीती 12 नवम्बर से 41 मजदूर टनल के अंदर फंसे हैं, मगर सरकार उनको अभी तक बाहर नहीं निकाल पाई है। सरकार और अन्य कार्यदायी संस्थाऐं टनल में फंसे मजदूरों की जान से खिलवाड़ कर रही हैं। हर दिन उनको निकालने के लिए नए-नए तरीके तलाशे जा रहे हैं,जिसके कारण इन लोगों की जान खतरे में पड़ी है। कहा गया है कि लापरवाही देखते हुए उन पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए।

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