उत्तराखंड: धामी कैबिनेट में लगी कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर- खिलाड़ियों को चार फ़ीसदी आरक्षण ,विधेयक लाएगी सरकार, तीन संतान होने पर भी लड़ सकेंगे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, जुड़वा बच्चों को माना जाएगा एक
चुनाव लड़ने को लेकर पंचायती राज विधायक में फिर से होगा संशोधन
उत्तरकाशी के जादो गांव में होमस्टे के लिए 100 प्रतिशत
एस.आलम अंसारी
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान 22 प्रस्तावों पर मुहर लगी है ।इसके साथ ही कैबिनेट बैठक के दौरान 22 जनवरी को अयोध्या में हुए भगवान राम की प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की जानकारी दी गई। बैठक में धामी कैबिनेट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। इसके अलावा कैबिनेट बैठक के दौरान नई आबकारी नीति 2024-25 पर चर्चा की गई। साथ ही इसमें कुछ बदलाव करने को लेकर भी निर्देशित किया गया। त्रिस्तरीय चुनाव से पहले एक बच्चा और जीत के बाद जुड़वा बच्चे होने पर अब प्रतिनिधि अयोग्य नहीं माना जाएगा।त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ट्विन या ज्यादा बच्चे होने पर उसे एक ही माना जायेगा। मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए चार प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण को सरकार विधायक लाएगी।
धामी मंत्रिमंडल के फैसले
1-सहायक अभियंताओं को अब प्रति माह चार हजार रुपए वाहन भत्ता दिया जाएगा।
2-सरकारी सेवाओं में कार्यरत कर्मियों को दिया जाने वाला वाहन भत्ता भी बढ़ाया गया। अब 1200 से 4000 रुपए प्रति माह वाहन भत्ता दिया जाएगा।
3-पदोन्नति प्रमोशन के अवसर बढ़ाने को लेकर भी निर्णय लिया गया है।
4 चाइल्ड लीव में भी बदलाव किया है।दो बार चाइल्ड लीव लेने पर 100 फीसदी वेतन दिया जाएगा।
5-त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ट्विन या ज्यादा बच्चे होने पर उसे एक बच्चा ही माना जायेगा।
6-राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेलों में पदक लाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में 4 फीसदी क्षैतिज आरक्षण दिए जाने के लिए सत्र में विधेयक लाया जाएगा।
7-उत्तरकाशी का जादूग गांव वाइब्रेंट विलेज में शामिल। गांव के विकास के लिए सरकार ने रोडमैप तैयार किया। जिसके तहत इस गांव में रहने वाले लोगों को सरकार होम स्टे के लिए प्रोत्साहन देगी। इसमें ज्यादा सरकारी सहायता मिलेगी 100 फीसदी तक अनुदान दिया जाएगा।
8- खनन नियमावली में भी संशोधन किया गया है।
वीडियोग्राफी भी होगी ताकि ज्यादा गहरा खनन न हो।
9-गन्ना विभाग के तहत 20 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने का लिया गया निर्णय।
10-श्रम विभाग के विधेयक 2020 को सदन के पटल से वापस लिया जाएगा।
11-खनन विभाग में 7 अतिरिक्त पदों के सृजन को मंजूरी मिली है। 6 जिला खनन अधिकारी और एक डिग्री के लिए पीएस का पद ।हर जिले में डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर होगा।
12- पुरानी जेल परिसर देहरादून में बार एसोसिएशन को 30 साल के लिए 5 बीघा जमीन को मंजूरी दी है। यह जमीन ₹1 प्रतिवर्ष पर दी गई है।
13-पीडब्ल्यूडी के तहत मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवे को 0.026 हेक्टेयर जमीन देने का निर्णय।
14- पशु पालन विभाग में पद नामों में बदलाव किया।
15-मत्स्य विभाग के तहत जलाशयों की नीलामी आने वाले समय में 10 सालों के लिए की जाएगी।
16-पर्यटन विभाग के तहत भर्ती की क्वालिफिकेशन में ढिलाई देने पर मंजूरी।
17-लखवाड़ परियोजना के तहत 10 लाख रुपए तक का काम लोकल स्तर से कराया जा सकेगा।
18- कांस्टेबल की सेवा नियमावली में एकरूपता लाई जाएगी।
19-कोविड के दौरान आपदा विभाग ने तमाम खर्च किए हैं. जिसके तमाम बिल पेंडिंग हैं. ऐसे में इस दौरान भारत सरकार से आने वाला फंड 50 फीसदी इसमें खर्च करने की अनुमति है। सरकार ने सारा खर्च आपदा मद से वहन करने का निर्णय लिया है।
20-पुलिस मोटर वाहन आरक्षी सेवा नियमावली में किया गया संशोधन।
ओबीसी आरक्षण के लिए समिति की समय सीमा 31 जनवरी 2025 तक के लिए बढ़ाई गई.
21-हाउस ऑफ हिमालया को बढ़ाने के लिए सरकार एक कंपनी बनाएगी। प्राइवेट कंपनी मार्केटिंग करेगी। सरकार अपने काम इस कंपनी से ही करेगी। इसे भी सैद्धांतिक सहमति दी गई है
22- ओबीसी के एकल सदस्यीय समर्पित आयोग का कार्यकाल 1 वर्ष विस्तारित किए जाने का फैसला लिया गया।