Good News: मुख्यमंत्री धामी की घोषणा को विभाग ने पहनाया अमली जामा- दिव्यांग पेंशन योजना का किया गया सरलीकरण

उत्तराखंड में पहले ही वृद्धावस्था पेंशन योजना को किया जा चुका है सरल
देहरादून।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा को लागू करते हुए मंगलवार को समाज कल्याण विभाग अंतर्गत संचालित वृद्धावस्था पेंशन योजना की भांति दिव्यांग पेंशन योजना को भी सरलीकृत किया गया है, प्रदेश में दिव्यांग पेंशन धारकों के हित में मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई थी कि वृद्धावस्था पेंशन योजना की तरह ही दिव्यांग पेंशन योजना को सरलीकृत करते हुए ऐसे समस्त दिव्यांग भी पेंशन के लिए पात्र होंगे जिनके पुत्र/पौत्र 20 वर्ष से अधिक आयु के होंगे, का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाय।
मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुपालन में सचिव समाज कल्याण डॉ. श्रीधर बाबू अद्दांकी द्वारा निदेशक समाज कल्याण को संबोधित पत्र में निर्देश दिये गये है कि राज्य में दिव्यांग पेंशन योजनान्तर्गत ऐसे लाभार्थी, जो निर्धारित मासिक आय सीमा रू. 4000/- रुपये (चार हजार) की पात्रता पूर्ण करते हो, के पुत्र- पौत्र 20 वर्ष से अधिक आयु के होने पर भी पेंशन हेतु पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त बीपीएल श्रेणी के लाभार्थी, जिनके पुत्र-पौत्र 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं, भी पेंशन हेतु पात्र होंगे। उन्होंने इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू किये जाने की भी अपेक्षा की है।




