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किन-किन परिस्थितियों में कम हो सकती है फांसी की सजा… सुप्रीम कोर्ट आज सुना सकता है फैसला

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट उन मामलों पर आज सोमवार को अपना फैसला सुना सकता है, जिसमें इन बातों को लेकर दिशानिर्देश जारी किए जाने हैं कि निचली अदालत में सुनवाई के दौरान ही किन परिस्थितियों में और कब मृत्युदंड को कम करने पर विचार किया जा सकता है।
चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने 17 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा था कि मौत की सजा अपरिवर्तनीय है और आरोपी को सजा कम कराने के लिए पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए, ताकि अदालत यह निष्कर्ष निकाल सके कि मृत्युदंड की जरूरत नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतरू संज्ञान लिया था और कहा था कि यह सुनिश्चित करने की तत्काल आवश्यकता है कि उन अपराधों के लिए सजा कम करने वाली परिस्थितियों पर (निचली अदालत में) सुनवाई के स्तर पर ही विचार किया जाना चाहिए, जिनमें मौत की सजा का प्रावधान है।
यह मामला इरफ़ान नाम के एक व्यक्ति की याचिका से उत्पन्न हुआ था, जिसमें निचली अदालत द्वारा उसे दी गई मौत की सजा को चुनौती दी गई थी, जिसकी पुष्टि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने की थी। अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है।

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