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अंकिता भण्डारी हत्याकाण्ड मामलाः वीआईपी का नाम जानने के लिए अब होगा तीनों आरोपियों का नार्काे टेस्ट, एसआईटी 10 दिन के अन्दर कोर्ट में दााखिल करेगी चार्जशीट

 

  • एसआईटी ने इस मामले में बढाई है 354 व ह्यूमैन टैफिकिंग की धारा

  • एडीजी लॉ एण्ड आर्डर मुरुगेशन ने दी जानकारी, जल्द ही कोर्ट में दााखिल करेंगे अर्जी

    देहरादून। समूचे उत्तराखण्ड को हिलाकर रख देने वाले बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। रिजॉर्ट रिसेप्शनिस्ट अंकित भंडारी हत्याकांड मामले में अब तीनों आरोपियों  पुलकित, अंकित और सौरभ  का नार्काे टेस्ट होगा। इसके साथ ही एसआईटी 10 दिनों के अंदर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करेगी। जब मुकदमा दर्ज हुए था तब धारा 302, 201, 120बी लगाई गई थी। एसआईटी ने चार्जशीट में आईपीसी की धारा 302, 201, 120बी के साथ-साथ 354 व ह्यूमैन टैफिकिंग की धारा बढाई है।एडीजी लॉ एण्ड आर्डर ने वी मुरुगेशन पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि वीआईपी का नाम जानने के लिए पुलिस नार्काे टेस्ट कराएगी और जल्द ही न्यायालय में अर्जी दाखिल करेंगे। अर्जी के मंजूर होते ही तीनों आरोपियों का नार्काे टेस्ट कराया जाएगा। तीनों आरोपियों का नार्काे टेस्ट किए जाने के बाद अंकित भंडारी हत्याकांड मामले की चार्जशीट कोर्ट में पेश की जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, एसआईटी की ओर से जांच के दौरान कई सवालों का आरोपियों ने जवाब नहीं दिया था, जिससे कि जांच में कई सबूत एसआईटी से आज भी दूर हैं। ऐसे में सबूतों को पुख्ता करने और आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए तीनों का नार्काे टेस्ट कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि आरोपियों की रिमांड के दौरान एसआईटी को पता चला था कि रिसॉर्ट में एक वीआईपी रूम है। उस रूम में रूकने वाले मेहमानों को वीआईपी कहते हैं। इसलिए पूरी सच्चाई सामने आने के लिए एसआईटी ने निर्णय लिया है कि आरोपियों के नार्काे टेस्ट कराए जाएं तो वीआईपी का नाम सामने आ जाएगा। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने जनता से अपील की है कि हमारी ओर से की जा रही जांच पूरी तरह से सही तरीके से चल रही है और जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं, उस पर काम किया जा रहा है। ऐसे में जनता संयम रखें और एसआईटी पर भरोसा रखें और उत्तराखंड पुलिस की ओर से जांच की जा रही है।

अंकिता भण्डारी को नहर में धक्का देकर मारा गया था
ऋषिकेश के वनंत्र रिसॉर्ट में 19 वर्षीय रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की कथित तौर पर रिसॉर्ट मालिक और उसके दो साथियों ने हत्या कर दी थी। 22 सितंबर को राजस्व पुलिस से नियमित पुलिस बल को मामला सौंपे जाने के 24 घंटे के भीतर रिसॉर्ट ओनर पुलकित आर्य समेत सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था।आरोपियों ने कहा था कि उन्होंने 18 सितंबर को भंडारी को चिल्ला नहर में धकेल दिया था और 24 सितंबर को उसका शव मिला था। आरोपी पुलकित, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता विनोद आर्य का बेटा है। हत्याकांड में नाम सामने आने के बाद उन्हें पार्टी ने निष्कासित कर दिया था।

इस मामले में कब क्या हुआ
उल्लेखनीय है कि 19 साल की अंकिता भंडारी पौड़ी जिले के यमकेश्वर ब्लॉक में स्थित वनंत्र रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी। ये रिसॉर्ट भाजपा के बड़े नेता विनोद आर्य के छोटे बेटे पुलकित आर्य का था। आरोप है कि पुलकित आर्य ने अंकिता भंडारी पर दबाव बनाया था कि वो रिसॉर्ट में आने वाले ग्राहकों के साथ गलत काम करे, लेकिन अंकिता भंडारी ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया और नौकरी छोड़ने का फैसला भी ले लिया था। इसी बात को लेकर अंकिता भंडारी और पुलकित आर्य के बीच बहस भी हुई थी। पुलकित आर्य को डर था कि अंकिता उसका और रिसॉर्ट में होने वाले अनैतिक कामों का पर्दाफाश कर देगी। इसी वजह से 18 सितंबर देर शाम को पुलकित बहस के बाद अंकिता को काम के बहाने रिसॉर्ट से बाहर ले गया और ऋषिकेश के पास चीला नहर में धक्का देकर उसकी हत्या कर दी। पुलकित आर्य के इस घिनौने कृत्य में उसके दो मैनेजर सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता ने उसका साथ दिया था। अंकिता की लाश 24 सितंबर को चीला नहर से मिली थी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को 23 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद इस पूरे कांड से पर्दा उठा था। अभी तीनों आरोपी पौड़ी जेल में बंद है।

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