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एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट ने ड्रग्स  मामले में दो चरस तस्करों को सुनाई दस साल की कठोर सजा, दोनों दोषियों पर ₹1-1 लाख  का जुर्माना भी लगाया

  • कोर्ट का फैसला आते ही दोनों को भेजा गया सुद्धोवाला जेल

  • वर्ष 2020 में सामने आया था मामला,  चरस के साथ दोनों की हुई थी गिरफ्तारी

    देहरादून। एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट ने दो चरस तस्करों को ड्रग्स मामले में दोषी करार देते हुए 10-10 साल की कठोर सजा सुनाई है। एनडीपीएस अदालत के विशेष न्यायाधीश मनोज गर्ब्याल की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दोनों दोषियों पर एक- एक लाख का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि अदा न करने पर दोनों को एक-एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। कोर्ट का फैसला सुनाते ही दोनों दोषियों को देहरादून की सुद्दोवाला जेल भेज दिया है। एनडीपीएस कोर्ट के शासकीय अधिवक्ता मनोज शर्मा के मुताबिक मामला 11 नवंबर 2020 का है। मसूरी रोड पर सब इंस्पेक्टर विकास रावत को मुखबिर की सूचना पर कोल्हूपानी मेन रोड पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। इसी दौरान सूचना मिली कि मसूरी के बालूगज इलाके से दो व्यक्ति उत्तरकाशी से चरस की तस्करी करने देहरादून आ रहे हैं। इस जानकारी के आधार पर सब इंस्पेक्टर विकास रावत की टीम ने घेराबंदी कर बार्लाेगंज के पास एक लाल कार को रोककर चेक किया। इस दौरान पुलिस ने लगभग ढाई किलो चरस कार से बरामद की। पुलिस की पूछताछ में उत्तरकाशी निवासी देवेंद्र लाल और राकेश शर्मा भटवाड़ी ने बताया कि वो देहरादून और हरिद्वार चरस की सप्लाई के लिए जा रहे थे। इस केस में लगभग 2 साल कोर्ट कार्रवाई में 7 गवाह नशा तस्करों के खिलाफ कोर्ट में पेश किए गए।

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