नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पिछले वर्ष अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का पेपर लीक करने के आरोपी व लखनऊ की आरएमएस कम्पनी के निदेशक राजेश कुमार चौहान की अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद वेकेशन जज न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने याची को अपनी पत्नी के इलाज कराने के लिए 7 दिन की शॉर्ट टर्म जमानत दे दी है। राजेश चौहान ने उच्च न्यायलय में अपनी पत्नी के इलाज के लिए शार्ट टर्म जमानत दिए जाने को लेकर प्रार्थना पत्र दिया था। कोर्ट ने उनके प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए मानवता के आधार पर उन्हें पत्नी के इलाज के लिए शार्ट टर्म जमानत दी है। मामले के अनुसार चौहान पर आरोप है कि उन्होंने यूकेएसएसएससी जिसमे सचिवालय रक्षक व वीडियो भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करवाया था। एसटीएफ टीम ने उन्हें 27 अगस्त 2022 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। राजेश कुमार चौहान लखनऊ की आरएमएस प्रिंटिंग प्रेस का निदेशक है और इसी प्रेस से उन्होंने पेपर लीक करवाया था। एसआईटी ने उन्हें अन्य आरोपियों के साथ आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471, 409 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज किया। तब से चौहान जेल में है। निचली अदालत ने उनकी जमानत याचिका दिसम्बर में ही निरस्त कर दी थी ।
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