उत्तराखण्डदेहरादून

मुख्यमंत्री  धामी ने विभिन्न विकास कार्यों के लिए दी वित्तीय स्वीकृति, कई विधानसभा क्षेत्रों  में सौन्दर्यीकरण एवं विस्तारीकरण के लिए होंगे काम

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत विकासखण्ड देवाल के अंतर्गत नन्दादेवी राजजात स्थल पंचायती चौक वाण के सौन्दर्यीकरण एवं विस्तारीकरण के लिए  एक करोड़ धनराशि की स्वीकृति प्रदान की है। इसके साथ ही विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट के ग्राम बारमौ में श्री खण्डेनाथ स्वामी मंदिर के प्रांगण में शिवलिंग की स्थापना के लिए  भी रूपये 56.80 लाख की स्वीकृति उन्होंने प्रदान की है।
मुख्यमंत्री  धामी ने मुख्यमंत्री घोषणा के तहत जनपद अल्मोड़ा कि देवी मंदिर एवं जौरासी देवी मंदिर के सौन्दर्यीकरण  के लिए  रूपये एक करोड़, विधानसभा क्षेत्र खटीमा के अन्तर्गत ग्राम देवरी बाबा दरिया नाथ प्रांगण में बहुउद्देशीय भवन निर्माण  के लिए  रूपये 84.43 लाख, विधानसभा क्षेत्र चंपावत के सप्तेश्वर महादेव मंदिर स्थल के सौन्दर्यीकरण एवं स्नान घाट के निर्माण हेतु रूपये 93.38 लाख, उत्तरकाशी के विधानसभा पुरोला के अंतर्गत विकासखण्ड मोरी के ग्राम पंचायत सरास में जागा माता मंदिर के पास सौन्दर्यीकरण एवं सार्वजनिक शौचालय का निर्माण  के लिए  रूपये 91.11 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।
मुख्यमंत्री  धामी ने गढ़वाल एंव कुमाऊं मण्डल में एक-एक नशामुक्ति केन्द्र की स्थापना के लिए भी इस वित्तीय वर्ष के लिए रूपये 57 लाख की स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र पिथौरागढ में पतों से नगनीधुरा एवं मिलम से मिलम ग्लेशियर तक ट्रैकिंग रूट  के लिए  रूपये 80.46 लाख की धनराशि स्वीकृत की है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र चंपावत में ‘‘बनबसा-टनकपुर-चंपावत-घाट तक राष्ट्रीय राजमार्ग में 07 स्थानों में हिलांस आउटलेट के निर्माण  के लिए रूपये 8.66 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।
मुख्यमंत्री धामी  ने विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के लिए मुंशी हरि प्रसाद टम्टा धर्मशाला और क्राफ्ट म्यूजियम के निर्माण के लिए  रूपये 69.82 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने पशुपालन विभाग के अंतर्गत पैरावेट कर्मियों द्वारा विभाग द्वारा संचालित जनहित योजनाओं पशुगणना, टीकाकरण एवं राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान आदि कार्यों में सहयोग करने वाले कार्मिकों को पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों हेतु निर्धारित मानक को दोगुना (अर्थात् पर्वतीय क्षेत्र हेतु रूपये 100/- तथा मैदानी क्षेत्र  के लिए रूपये 80/-) किये जाने की स्वीकृति प्रदान की है।

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