उत्तराखण्डदेहरादून

धामी कैबिनेट के फैसले: औली विकास प्राधिकरण का होगा गठन ,  उधमसिंह नगर के गैस आधारित प्लांट के लिए सीएनजी पर वैट खत्म 

कैबिनेट की बैठक में कुल 6 फैसले लिए गए
पम्प स्टोरेज परियोजनाओं की ड्राफ्ट नीति पर मुहर
एस.आलम अंसारी 
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की अहम बैठक में  6 निर्णय लिये गये । मंगलवार को सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में औली विकास प्राधिकरण का गठन को मंजूरी दी गई है। किसी क्षेत्र में पर्यटन और पर्यटन व्यवस्था संबंधित सेवाओं में सुधार किये जाने के लिए समय-समय पर उत्तराखण्ड विशेष क्षेत्र अधिनियम के तहत राज्य सरकार द्वारा विशेष पर्यटन विकास क्षेत्र घोषित किया जाता है।  क्योंकि उत्तराखंड में औली सबसे लोकप्रिय स्कीइंग गंतव्य स्थल है, इसलिए  औली को पर्यटन के क्षेत्र में विकसित किये जाने के लिए स्किल डेस्टिनेशन प्लान एवं उसके क्रियान्वयन के लिए औली विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है।
उत्तराखंड सेवा क्षेत्र नीति-2023 को कैबिनेट की मंजूरी
औद्योगिक विकास विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड सेवा क्षेत्र नीति-2023 को कैबिनेट की मंजूरी। इसके तहत उत्तराखंड सरकार द्वारा स्वास्थ्य देखभाल, वेलनेस एवं पारम्परिक चिकित्सा, शिक्षा, फिल्म और मीडिया, खेल, आई.टी.ई.एस., डाटा सेंटर, कौशल विकास के क्षेत्रों में सेवा क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा। इस नीति के प्रख्यापन से राज्य की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। नीति के अतंर्गत सेवा अर्थव्यवस्था (पर्यटन को छोड़कर) 2030 तक 27 बिलियन अमरीकी डालर तक बढ़ेगी, और राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कम से कम 40 प्रतिशत का योगदान देगी। उत्तराखण्ड 2030 से पहले सेवा क्षेत्रों में 60,000 करोड़ रुपये के निवेश को आकर्षित करेगा। 2027 से पहले 45,000 करोड़ रुपये निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके तहत सेवा क्षेत्र में 20 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा तथा सेवा क्षेत्रों में 10 लाख श्रमिकों का कौशल विकास होगा। सेवा क्षेत्र में निवेशकों को भूमि एवं पूंजीगत सब्सिडी का प्रावधान किया गया है।
उधमसिंह नगर के गैस आधारित प्लांट के लिए सीएनजी पर वैट खत्म 
ऊधमसिंह नगर में  गैस आधारित प्लांट हैं, उनमें बाहरी देशों से लिक्विफाइड गैस  आती है उस पर वैट शून्य है जबकि सी.एन.जी गैस पर वैट 20 प्रतिशत है। इससे गैस आधारित प्लांट के संचालन में कठिनाई होने के कारण इस वैट को भी शून्य किये जाने का निर्णय कैबिनेट द्वारा लिया गया है। इससे गैस आधारित प्लांट संचालित हो सकेंगे और प्रदेश में बिजली आपूर्ति की कमी को दूर किया जा सकेगा।
पम्प स्टोरेज परियोजनाओं की ड्राफ्ट नीति पर कैबिनेट ने लगाई सहमति की मुहर
ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग के अंतर्गत राज्य में पम्प स्टोरेज परियोजनाओं की ड्राफ्ट नीति पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण भारत सरकार द्वारा दिशा-निर्देशों के अनुसार ड्राफ्ट नीति तैयार की गई है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य पम्प भण्डारण परियोजनाओं के माध्यम से राज्य में इस क्षेत्र की चिन्हित क्षमता का दोहन करना, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का प्रबन्धन एवं सदुपयोग कर ग्रिड स्थिरता प्रदान करना, स्व-निर्धारित ऑफस्ट्रीम स्थलों के विकास को प्रोत्साहित करना, संगत क्षेत्र में सार्वजनिक एवं निजी निवेश के माध्यम से राज्य का आर्थिक विकास एवं उक्त परियोजनाओं के जल से पेयजल तथा सिंचाई की आवश्यकताओं की पूर्ति करना इत्यादि प्रमुख रूप से है।
हाई कोर्ट के आदेश  को लागू करने का फैसला,
चार  अपर निजी सचिव के चयन का रास्ता साफ
सचिवालय प्रशासन विभाग के तहत अपर निजी सचिव परीक्षा-2017 के मामले में उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड के आदेश को लागू करने का निर्णय़ लिया गया है। जिसके तहत समतुल्य शैक्षणिक अर्हता होने के मद्देनजर 04 अभ्यर्थियों के चयन की सहमति लोक सेवा आयोग को भेजने के संबंध में निर्णय लिया गया है। याचिकाकर्ता शिवानी धस्माना, दीपक डिमरी, राशिद तथा महेश प्रसाद के चयन का रास्ता साफ हो गया है।
श्री बद्रीनाथ-केदारनाथ में वास्तुविद कार्यों के लिए एजेंसी तय
पर्यटन विभाग के अंतर्गत श्री केदारनाथ एवं श्री बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान के वास्तुविद सेवाओं के कार्यों, विभिन्न स्थानों पर स्थापित की जाने वाली विभिन्न विशेष प्रकृति की कलाकृतियों और मूर्तियों के कांसेप्चुअल व डिटेल डिजाईन डीपीआर, तथा पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए आईएनआई डिजाइन स्टूडियो प्रा.लि. को 6.5 प्रतिशत की दर से एकल स्रोत के माध्यम से कन्सलटेन्सी सेवायें लिये जाने का निर्णय लिया गया है।

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