धामी कैबिनेट बैठक में लिए गए कई अहम फैसले, समान नागरिक संहिता (UCC) के ड्राफ्ट को मंजूरी,अंत्योदय व बीपीएल कार्ड पर मिलेगा 8 रु. किलो नमक,औद्योगिक क्षेत्रों के नक्शे पास करेगा सीडा, मृतक आश्रित भर्ती नियमावली को दी स्वीकृति,बालक के जन्म पर भी महालक्ष्मी किट
ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन के 200 मीटर तक 1 वर्ष के लिए निर्माण पर रोक
परिवहन निगम में मृतक आश्रित पदों से रोक हटी
एस.आलम अंसारी
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। समान नागरिक संहिता के अंतर्गत अब तक समिति के लिए गए निर्णयों को कैबिनेट ने अनुमोदित कर दिया है। कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाते हुए समिति के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। सचिवालय में शाम के समय शुरू हुई कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया सेंटर में मुख्य सचिव डॉ.एसएस संधु ने ब्रीफिंग की और फैसलों की जानकारी दी।
औद्योगिक क्षेत्रों के नक्शे पास करेगा सीडा
राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (सीडा) को प्रदेश के सभी औद्योगिक क्षेत्रों के मानचित्र स्वीकृत किये जाने के लिए अधिकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है। सरकार का ये फैसला औद्योगिक निवेशकों के लिए सुविधाजनक होगा क्योंकि इस फैसले के बाद अलग-अलग एजेंसियों के पास नहीं दौड़ना पड़ेगा।
अंत्योदय व बीपीएल कार्ड पर 8रु.किलो नमक
खाद्य विभाग के अंतर्गत अंत्योदय एवं बीपीएल कार्ड धारकों को 8 रुपये की दर से प्रतिमाह मिलेगा 1 किलो आयोडाइज्ड नमक। खुले बाजार में नमक की प्रति किलो की कीमत ज्यादा होने के कारण सरकार ने गरीबों को ये सुविधा देने का निर्णय लिया है।
बालक के जन्म पर भी महालक्ष्मी किट
मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना में अब बालक का जन्म होने पर भी किट मिलेगी। महिला कल्याण व बाल विकास विभाग के प्रस्ताव को धामी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अभी तक राज्य में इस योजना के तहत केवल बालिकाओं के जन्म होने पर प्रसूता महिला को किट दी जाती थी। लेकिन अब बालक होने पर भी माता को ये किट प्रदान की जाएगी।
ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन के 200 मीटर तक 1 वर्ष के लिए निर्माण पर रोक
आवास विकास विभाग के अंतर्गत ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन के आसपास बेहतर टाउनशिप विकसित हों, इसके लिए 11 कस्बों में निर्माण कार्यों पर आगामी एक वर्ष के लिए 200 मीटर की दूरी तक रहेगी रोक। तय मास्टर प्लान से होगा इन क्षेत्रों का विकास। इसमें योग नगरी ऋषिकेश, शिवपुरी, ब्यासी, सिराला, चिलगढ-मल्ला, मलेथा, श्रीनगर, धारी देवी, तिलानी, घोलतीर, गौचर शामिल।
परिवहन निगम में मृतक आश्रित पदों से रोक हटी
परिवहन निगम में मृतक आश्रितों के 195 पद जो कि पूर्व में फ्रीज किया गया था, उनसे रोक हटाए जाने का निर्णय भी कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। धामी सरकार के इस निर्णय से परिवहन निगम के उन पूर्व कर्मचारियों के परिजनों को लाभ मिलेगा जो आश्रित कोटे में निगम में नौकरी के लिए कोशिशें कर रहे हैं। धामी कैबिनेट के इस फैसले को कर्मचारियों ने अच्छा निर्णय बताते हुए हर्ष जताया है।
छोटे नाले से 5 मीटर पर बना सकेंगे पेट्रोल पंप
आवास विभाग के अंतर्गत भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में संशोधन को मंजूरी भी कैबिनेट बैठक में मिल गई है। इस बदलाव के बाद अब छोटे नाले से 5 मीटर की दूरी पर पेट्रोल पंप स्थापित किया जा सकेगा। जिन मामलों में पुराने नियम के कारण पेट्रोल पंप स्थापित करने में दिक्कत पेश आ रही थी, उनमें अब राहत मिल जाएगी। आपको बता दें कि शेष के लिये 50 मीटर की दूरी यथावत रहेगी।
बीमा योजना प्रीमियम दरों में संशोधन
राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना में प्रीमियम की दरों को किया संशोधित किया गया है। अब बीता योजना की धनराशि को 100 रुपये से बढ़ाकर 350, 200 से 700 तथा 400 को 1400 किया गया है, कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब इंश्योरेंस के रूप में प्रदान किये जाने वाली धनराशि को बढ़ाकर एक लाख को 5 लाख, 2 लाख को 10 लाख तथा 4 लाख को 20 लाख किये जाने का निर्णय भी लिया गया है।
कांस्टेबल व एसआई के 327 नए पद सृजित
गृह विभाग के अंतर्गत राजस्व से रेगुलर पुलिस में लाये गये 6 नए थानों एवं 21 पुलिस चौकियों के लिए कॉन्स्टेबल एवं एस.आई. के लिए 327 नए पदों पर भर्ती किये जाने का निर्णय भी कैबिनेट बैठक में लिया गया है। इससे अब इन पदों पर नई नौकरियां युवाओं को मिल सकेंगी।
राज्य सरकार चलाएगी 35 ब्लॉकों में वेटरनरी वैन
पशुपालन विभाग के अंतर्गत अब तक 60 विकासखंड में वेटरनरी मोबाइल वैन का केन्द्र सरकार के सहयोग से संचालन किया जा रहा है। राज्य के शेष 35 विकासखण्डों के लिये राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से वैन की व्यवस्था की जाएगी। इसको लेकर भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।
मेडिकल कॉलेजों में सीनियर रेजिडेंट का समय बढ़ा
प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेजों में पी.जी. में सीनियर रेजिडेंट की कमी के कारण अब इसकी अवधि को एक साल की बजाय दो साल किये जाने का निर्णय। मेडिकल कॉलेजों में लगातार मरीजों की तादाद का भार बढ़ रहा है। ऐसे में सीनियर रेजिडेंट के पद पर अब लगातार दो वर्ष तक काम किया जा सकेगा।
मृतक आश्रित भर्ती नियमावली को मंजूरी
सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के भर्ती नियमावली के प्रावधान मृतक कुटुम्ब के सदस्य को सरकारी सेवा के किसी पद पर ऐसे पद को छोड़कर जो लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत उपयुक्त किये जाने के संबंध में नियमावली का प्रख्यापन। ऐसे मामलों में अभी तक अलग-अलग विभागों की अलग-अलग नियमावलियों के प्रावधान देखे जाते थे।
धामी कैबिनेट में लिए गए कुछ अन्य निर्णय
राज्य के विभिन्न कर्मचारी संगठनों की मांग को ध्यान में रखते हुए पदोन्नति में शिथिलीकरण नियमावली को 30 जून 2024 तक लागू किये जाने का निर्णय भी कैबिनेट ने लिया है।
कार्मिक विभाग के अंतर्गत यूपीएससी एवं डिफेंस फोर्सेज की एनडीए व अन्य परीक्षाओं में प्री-परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को अब 50 हजार रुपये के बजाय एक लाख रुपये की धनराशि दिए जाने का निर्णय लिया गया है।
पशुपालन विभाग के अंतर्गत देहरादून में पालतू जानवरों के अस्पताल के लिए 9 पदों के सृजन का निर्णय लिया गया है।
पशुपालन विभाग के अंतर्गत पशु चिकित्सालयों की व्यवस्था के लिये अब यूजर चार्ज का 75 प्रतिशत चिकित्सालय अपने लिए जबकि शेष 25 प्रतिशत ट्रेजरी में करेंगे जमा।
ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत मुख्य विकास अधिकारी उत्तरकाशी और चमोली के रूप में चिन्हित पदों को परिवर्तित कर उपायुक्त परियोजना के रूप में किये जाने का निर्णय।
सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी के ढांचे में स्वीकृत पदों के सृजन के संबंध में निर्णय लिया गया है।
संस्कृति, धर्मस्व एवं तीर्थाटन विभाग के अंतर्गत श्री बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति में कार्मिकों एवं धार्मिक कार्यों के लिए दो नियमावली बनाने की मंजूरी भी कैबिनेट की बैठक में दी गई है।