उत्तराखण्डदेहरादून

शहरी विकास मंत्री डॉ अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई ऊडा एवं आवास विकास परिषद की बोर्ड बैठक में  लिए गए कई निर्णय,प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विकासकों को प्रशासनिक शुल्क में मिलेगी 4000 की छूट, परिषद के तहत टाउनशिप विकसित करने को प्रक्रिया बनाई जाएगी आसान

प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को आवास आवंटन में लाएं  तेजी
परिषद की रिक्त सम्पत्तियों के निस्तारण के लिए  उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद से एक माह में सहमति/मंतव्य देने को कहा ,
आवंटन समितियों का भी पुनर्गठन करने का फैसला 
देहरादून। प्रदेश के शहरी विकास मंत्री डॉ. प्रेम चन्द अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई ऊडा एवं आवास विकास परिषद की बोर्ड बैठक में कई निर्णय लिए गए। जिनमें मुख्य रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विकासकों को प्रशासनिक शुल्क में लगभग 4000 रूपये की छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है, जिससे विकासकों को राहत मिल सकेगी
मंगलवार को विधानसभा स्थित सभा कक्ष में बैठक के दौरान शहरी विकास मंत्री ने कहा कि ऊडा एवं आवास विकास परिषद की बोर्ड बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विकासकों को प्रशासनिक शुल्क में लगभग 4000 रूपये की छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है, जिससे विकासकों को राहत मिल सकेगी।
आवास विकास मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को आवास आवंटन में तेजी लाने तथा आवास आवंटन की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अधिकारियों निर्देशित किया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना एक महत्वाकांक्षी परियोजना है ,जिसका लाभ जनता को मिल रहा है।
शहरी विकास मंत्री डॉ अग्रवाल ने कहा कि आवास विकास परिषद की रिक्त सम्पत्तियों के निस्तारण के लिए  उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद से एक माह में सहमति/मंतव्य देने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि आवंटन समितियों का भी पुनर्गठन करने का निर्णय बोर्ड बैठक में लिया गया है।
शहरी विकास मंत्री ने कहा कि परिषद के अतंर्गत टाउनशिप विकसित करने के लिए  प्रक्रिया को सरल बनाने के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने कहा कि ऊडा के अन्तर्गत की गई बोर्ड बैठक में शहरों के संकुचन को रोकने एवं वाह्य क्षेत्रों में आवासीय सुविधा विकसित करने के लिए  भू-उपयोग परिवर्तन के चार प्रकरणों को मंजूरी प्रदान की गई है।
शहरी विकास मंत्री डॉ अग्रवाल ने कहा कि शहर के सघन क्षेत्रों में कम चौड़े मार्गों पर गेस्ट हाउस एवं पेट्रोल पम्पों के प्रकरणों पर रोक लगाने के क्रम में दो प्रस्ताव अस्वीकृत किये गये हैं, वहीं हरिपुरकलां में श्रद्धालुओं के लिए बनने वाले आश्रम के लिए  मार्ग में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।
इस अवसर पर सचिव, आवास, एस.एन. पाण्डे, सचिव, एमडीडीए, मोहन सिंह बर्निया, अपर आयुक्त, आवास विकास, पी.सी. दुम्का तथा अन्य संबंधित अधिकारीण उपस्थित रहे।

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