Good News: मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने 25 फीसदी बढ़ोतरी के साथ 61 व्यक्तियों को दी ऑनलाइन वृद्धावस्था Pension की सौगात, अब 59 वर्ष 6 माह होते ही मिल सकेगी वृद्धावस्था पेंशन
सीएम ने कहा,राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को 1200 से बढ़ाकर 1500 किया , अब पति पत्नी दोनों वृद्ध दंपति को पेंशन का दिया जा रहा लाभ
देहरादून ।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में सितंबर-2024 से अक्टूबर-2024 के मध्य प्रदेश में 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले कुल 61 व्यक्तियों को ऑनलाइन माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन का वितरण किया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य में पहली बार 60 वर्ष की आयु पूर्ण करते ही राज्य के व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत किए जाने की कार्यवाही प्रारम्भ की गई है।
मुख्यमंत्री धामी के निर्देशों पर समाज कल्याण विभाग के पेंशन पोर्टल पर अब 59 वर्ष 6 माह की आयु पूर्ण करने के बाद भी वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन प्राप्त किए जा सकेंगे। आवेदक का फॉर्म स्वीकृति पश्चात जिस माह आवेदक 60 वर्ष की आयु पूर्ण करेंगे, उस माह के अंत से उनकी वृद्धावस्था पेंशन प्रारंभ कर दी जाएगी। इससे बुजुर्गों को समय से वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिल सकेगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत किए जाने की व्यवस्था का सलीकरण किये जाने से अब हमारे वृद्धजनों को समय से वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को 1200 से बढ़ाकर 1500 किया है। अब पति पत्नी दोनों वृद्ध दंपति को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा उदेश्य समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है, जिसके लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी वृद्धजन उनके अभिभावक के समान है, जिनकी सेवा में वे हमेशा तत्पर रहेंगे।
इस अवसर पर सचिव समाज कल्याण नीरज खैरवाल ने बताया कि 25-सितंबर से 15 अक्टूबर-2024 के मध्य विभाग ने जनपदों में 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले व्यक्तियों के चिन्हीकरण के लिए राज्य के समस्त जनपदों में वृहद अभियान संचालित किया गया। विभाग द्वारा ऐसे 12 हजार व्यक्तियों को अभियान के दौरान चिन्हित किया गया। अभियान के अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों का डाटा एकत्रित किया गया जो 01-अक्टूबर-2024 को 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं एवं वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे व्यक्तियों का डाटा भी एकत्रित किया गया, जो 59 वर्ष 6 माह की आयु पूर्ण कर चुके हैं और वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्रता रखते हैं।इस अवसर पर अपर सचिव गौरव कुमार, निदेशक एवं आयुक्त दिव्यांगजन प्रकाश चंद्र, सहित अन्य लोग उपस्थित थे।