धामी कैबिनेट में उपनल सहित 12 प्रस्तावों पर लगी मुहर, उत्तराखंड में लागू होगी देवभूमि परिवार योजना

उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम कर्मचारियों के नियमितीकरण और वेतन के मामले में मंत्रिमंडल की उप समिति होगी गठित,
दैनिक, संविदा और तदर्थ कर्मचारियों के मामले में भी मंत्रिमंडल की उप समिति गठित होगी
देहरादून।उत्तराखंड में देवभूमि परिवार योजना लागू होगी। देवभूमि परिवार योजना के तहत उत्तराखंड में रह रहे परिवारों की आईडी बनेगी। प्रदेश कैबिनेट की हुई बैठक में बुधवार को यह फैसला लिया गया। इसके अलावा 12 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में 12 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम कर्मचारियों के नियमितीकरण और वेतन के मामले में मंत्रिमंडल की उप समिति गठित होगी, जो दो महीने के भीतर देगी अपनी रिपोट सौंपेगी।
उपनल से विदेशों में भी मिलेगी नौकरी
निर्णय लिया गया कि उपनल के माध्यम से अब विदेशों में भी नौकरी मिलेगी। वहीं आपदा में मृतक आश्रितों को चार लाख के स्थान पर पांच लाख मिलेंगे। वही पक्का मकान ध्वस्त होने पर पांच लाख दिए जाएंगे।
दैनिक, संविदा और तदर्थ कर्मचारियों के मामले में मंत्रिमंडल की उप समिति गठित होगी, जो इनके नियमितीकरण को लेकर कट ऑफ डेट तय करेगी। प्रदेश में देवभूमि परिवार योजना लागू होगी। देवभूमि परिवार योजना के तहत उत्तराखंड में रह रहे परिवारों की आईडी बनेगी।
मंत्रिमंडल के महत्वपूर्ण फैसले
1. शहरी विकास निदेशालय में पीएमयू के गठन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
15 वें वित्त आयोग के तहत राज्य स्तर पर स्थानीय निकायों में लोक स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न नीतियों को लागू करने, उनका पर्यवेक्षण किये जाने के उद्देश्य से निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत
पब्लिक हेल्थ पीएमयू का गठन किए जाने को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। पीएमयू के कार्यों के लिए एक वरिष्ठ चिकित्साधिकारी, एक वित्त नियंत्रक, एक एमआईएस एक्सपर्ट तथा एक सहायक लेखाकार के पदों का सृजन प्रस्तावित है।
2. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2025 में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में कैबिनेट द्वारा निर्णय लिया गया है।
टेंडर की व्यवस्था में बीड सिक्योरिटी के रूप में बैंक गारंटी एवं एफडीआर लिए जाने की व्यवस्था थी। अब इस बीड सिक्योरिटी के लिए भारत सरकार के निर्देशानुसार इंश्योरेंस सिक्योरिटी बॉन्ड को भी लिया जा सकेगा। जिसपर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान की है।
3. वित्त विभाग के अंतर्गत उत्तराखण्ड बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय के विभागीय ढांचे में आउटसोर्स के आधार पर वाहन चालक के 1 अतिरिक्त पद सृजन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
4. उत्तराखण्ड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी विंग के गठन के लिए पदों के सृजन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग के अंतर्गत दो सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर एवं दो कंप्यूटर प्रोग्रामर के पद सृजन को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है।
5 दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप में नियुक्त कार्मिकों का विनियमितीकरण के लिए उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड द्वारा पारित आदेश का अनुपालन करने एवं भविष्य के लिए कट ऑफ के संबंध में विचार करने के लिए मंत्रिमंडल की समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया है।
6. पिछले दिनों प्रदेश में धराली एवं अन्य क्षेत्रों में आई आपदा से हुए नुकसान के लिए दी जाने वाली सहायता राशि को बढ़ाए जाने का मंत्री मंडल ने निर्णय लिया है। कैबिनेट ने आपदा में मृतक व्यक्तियों के लिए दी जाने वाली सहायता राशि को 4 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही आपदा से क्षतिग्रस्त पक्के आवासीय मकानों के लिए भी 5 लाख की सहायता राशि देने का निर्णय लिया गया है। जबकि कच्चे मकानों के लिए आपदा मद से निर्धारित सहायता राशि के अलावा मुख्यमंत्री राहत कोष से 1 लाख की अतिरिक्त धनराशि दिए जाने का निर्णय लिया गया है। आपदा की उक्त घटनाओं में व्यावसायिक भवनों को हुई क्षति के मामलों में केस टू केस विचार कर सहायता राशि दिए जाने का मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया।
7. केन्द्रपोषित बागवानी मिशन योजनान्तर्गत केन्द्रांश के रूप में प्राप्त अनुदान सहायता (40 प्रतिशत) की धनराशि का भुगतान, राज्य सेक्टर के अंतर्गत संचालित “मधुग्राम योजना” से किये जाने के संबंध में कैबिनेट द्वारा निर्णय।
लिया गया है।
वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में लम्बित धनराशि 29.40 लाख का भुगतान आपूर्तिकर्ता फर्मों को राज्य सेक्टर के अंतर्गत संचालित “मधुग्राम योजना” के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राविधानित धनराशि से किया जाना प्रस्तावित है।
8. – उत्तराखण्ड राज्य में निवासरत परिवार पहचान के लिए”देवभूमि परिवार योजना’ को लागू किये जाने के लिए कैबिनेट ने सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की है।
“देवभूमि परिवार योजना” के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में निवासरत परिवारों की पहचान, परिवार आईडी बनाने के साथ-साथ राज्य में लागू महत्वपूर्ण एवं जनोपयोगी विभिन्न योजनाओं को लाभार्थी परिवार की आईडी से एकीकृत करते हुये उन योजनाओं का उन्हें सीधा व समुचित लाभ प्रदान किया जाना “देवभूमि परिवार योजना’ का उद्देश्य है।
9. कैबिनेट ने उत्तराखण्ड की पंचम विधान सभा का वर्ष 2025 के ‘विशेष सत्र’ के सत्रावसान की संस्तुति प्रदान की है ।
10. उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार की उपनल कार्मिकों को न्यूनतम वेतन एवं महंगाई भत्ता देने के संबंध में मंत्रिमंडल द्वारा गहनता से विचार किया गया। इससे जुड़े सभी मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए तथा संबंधित हितधारकों से वार्ता कर निर्णय लेने के लिए कैबिनेट ने मंत्रिमंडल की उप समिति गठित करने का निर्णय लिया। इस उप समिति द्वारा 2 महीने की समय सीमा के भीतर इस कार्यवाही को सम्पन्न किया जाएगा।
11. विदेश में पूर्व सैनिकों, उनके आश्रितों तथा युवाओं को विदेश में सेवा योजन प्रदान करने तथा आयकर से संबंधित आवश्यकता के लिए उपनल के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तथा आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन में आवश्यक संशोधन किए जाने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने अनुमोदन प्रदान किया है।
12. उत्तराखंड स्थापना दिवस – रजत जयंती समारोह को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए कैबिनेट ने सभी हितधारकों को, जनप्रतिनिधियों, कर्मचारियों, अधिकारियों, पत्रकारों एवं राज्य वासियों का आभार व्यक्त किया है।





