उत्तराखण्डदेहरादून

मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट विस्तार के बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक आयोजित – उत्तराखंड वीर उद्यमी योजना को मंजूरी

कैबिनेट में 15 प्रस्तावों पर लगी मुहर
देहरादून।कैबिनेट विस्तार के बाद बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की पहली बैठक हुई। सबसे पहले नए मंत्रियों का स्वागत किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने वर्तमान सरकार के चार वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले शुभकामना संदेश के संबंध में मंत्रिमंडल को अवगत कराया। मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री के संदेश को पढ़ा। देहरादून स्थित सचिवालय में हुए कैबिनेट बैठक में 16 प्रस्ताव आए। इन प्रस्तावों में एक ब्रिज इम्प्रोवमेन्ट प्रोजेक्ट की कंसल्टेंसी को एक करोड़ से अधिक की मंजूरी दी गई।
उत्तराखंड में सेवारत न्यायिक अधिकारियों को कम दरों पर 10 लाख तक लोन की स्वीकृति। ई वाहनों के लिए 4 फीसदी अन्य के लिए 5 फीसदी ब्याज दर।
पीएम सूर्य घर योजना में अब 31 मार्च 2025 तक जिनके संयंत्र लग चुके थे। उन्हें सब्सिडी मिलेगी। स्वामी राम हिमालयन विवि के परिनियम को प्रख्यापित करने की अनुमति दी गई
उत्तराखंड लोक संपत्ति वसूली अधिनियम की नियमावली को लागू करने पर कैबिनेट की मुहर
उत्तराखंड होमगार्ड नियमावली को मंजूरी। केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान में कमांडेंट का पद सृजित था। आज नियमावली मंजूर की गई।
यूसीसी के बाद डिजिटिलाइज और कंप्यूटर व्यवस्था के तहत पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग दी जानी है। भारत सरकार की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रशिक्षण मिलेगा।
वर्दीधारी पदों के लिए एकीकृत नियमावली थी। जिन पदों की आयु सीमा घटी थी। 2028 दिसंबर के बाद आयु सीमा लागू होगी। पुलिस, पीएसी, आईआरबी आदि थे। फिलहाल घटी हुई एज लिमिट लागू नहीं होगी। हाइट की व्यवस्था भी पूर्व की ही लागू रहेगी।
गेंहू का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपये प्रति कुन्तल होगा।
रबी और खरीफ सत्रों में गेंहू व धान खरीद पर मंडी शुल्क 2 फीसदी ही रहेगा। इससे अधिक नहीं रहेगा।
उत्तराखंड वीर उद्यमी योजना को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के 10 फीसदी लक्ष्य अग्निवीर या पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रखा जाएगा। 5 फीसदी अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी। पंचम विस सत्र के सत्रावसान व
देवभूमि परिवार अधिनियम को मंजूरी दी गई। पूर्व में सीएम ने विचलन से इसे मंजूरी दी थी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button