उत्तराखण्डदेहरादून

अवैध निर्माणों के खिलाफ एमडीडीए का ऑपरेशन जारी,स्वीकृत मानचित्र के विपरीत  किये जा रहे अनाधिकृत निर्माण को किया सील

देहरादून।मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) द्वारा प्राधिकरण क्षेत्र में स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किए जा रहे निर्माण कार्यों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में प्राधिकरण की टीम ने हरिपुर कला, ऋषिकेश, जिला देहरादून क्षेत्र में अनाधिकृत निर्माण के मामले में सीलिंग की कार्रवाई की। प्राधिकरण के संज्ञान में आया कि सक्षम अग्रवाल एवं विकास अग्रवाल द्वारा स्वीकृत मानचित्र से विचलन करते हुए निर्माण कार्य कराया जा रहा था। निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप नहीं पाया गया। प्राधिकरण द्वारा संबंधित पक्ष को नियमानुसार कार्रवाई के संबंध में निर्देशित किए जाने के बावजूद अनाधिकृत निर्माण पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए निर्माण स्थल को सील कर दिया गया। एमडीडीए अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि प्राधिकरण क्षेत्र में भवन निर्माण के लिए स्वीकृत मानचित्र का अनुपालन अनिवार्य है। स्वीकृति के विपरीत निर्माण अथवा बिना अनुमति के किए जा रहे निर्माण को किसी भी स्थिति में मान्यता नहीं दी जाएगी। ऐसे मामलों में प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।
स्वीकृत मानचित्र से विचलन कर किए जा रहे निर्माण को किसी भी स्थिति में प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा : तिवारी 
उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि एमडीडीए द्वारा प्राधिकरण क्षेत्र में स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप निर्माण सुनिश्चित करने के लिए लगातार निरीक्षण और कार्रवाई की जा रही है। भवन निर्माण के लिए निर्धारित नियमों और स्वीकृत मानचित्र का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। स्वीकृत मानचित्र से विचलन कर किए जा रहे निर्माण को किसी भी स्थिति में प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अनाधिकृत निर्माण की शिकायतों और प्रकरणों में नियमानुसार त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। प्राधिकरण का उद्देश्य शहर में सुनियोजित एवं व्यवस्थित विकास को बढ़ावा देना है।
स्वीकृत मानचित्र और भवन निर्माण संबंधी नियमों का पालन करना अनिवार्य : बर्निया
सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि स्वीकृत मानचित्र से विचलन कर किए जा रहे निर्माणों पर प्राधिकरण की ओर से नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। निर्माणकर्ताओं को स्वीकृत मानचित्र और भवन निर्माण संबंधी नियमों का पालन करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि अनाधिकृत निर्माण मिलने पर प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार सीलिंग समेत अन्य कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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