जीएसटी परिषद की 51वी बैठक में वित्त मंत्री अग्रवाल ने किया उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व, GST Council के प्रस्ताव का राज्य ने किया समर्थन
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई मुद्दों पर हुआ मंथन,
पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर हुई चर्चा
देहरादून। जीएसटी परिषद की 51वीं बैठक बुधवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में उत्तराखण्ड राज्य का प्रतिनिधित्व वित्त मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने किया। इस बैठक में जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक में लिए गए विभिन्न निर्णयों के क्रम में जारी अधिसूचनाओं तथा परिपत्रों की पुष्टि की गयी । पिछली बैठक में कैसिनो व ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी कर की दर निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में लिए गए निर्णय के क्रम में जीएसटी विधि में किये गये विभिन्न संशोधनों पर विस्तृत चर्चा की गयी।
बैठक में फॉर्म जीएसटीआर-4 दाखिल नहीं किये जाने वाले व्यापारियों द्वारा 31 अगस्त तक यह विवरणी दाखिल किये जाने पर विलम्ब शुल्क में छूट दिए जाने, ऐसे व्यापारी, जिनके पंजीयन 31 दिसम्बर, 2022 या उससे पूर्व निरस्त कर दिए गए है तथा जिनके द्वारा पंजीयन बहाली के लिए आवेदन समयान्तर्गत दाखिल नहीं किया गया है, के द्वारा समस्त देय विवरणी तथा धनराशि सहित पंजीयन बहाली के लिए 31 अगस्त तक आवेदन दाखिल किये जाने तथा वर्ष 2017-18 से वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक विवरणी दाखिल नहीं किये जाने वाले मामलों में अधिकतम विलम्ब शुल्क रु0 10,000/- किये जाने की सुविधा 31 अगस्त तक यह विवरणी दाखिल किये जाने पर दिए जाने विषयक जारी अधिसूचनाओं को परिषद के सामने पुष्टि के लिए रखा गया, जिसका उत्तराखंड ने समर्थन किया l
बैठक में कैसीनो, रेस कोर्स और ऑनलाइन गेमिंग में आपूर्ति किए जाने वाले एक्शनेबल क्लेम पर फुल फेस वैल्यू पर कर लगाए जाने का निर्णय किया गया तथा इस क्रम में जीएसटी विधि में किये जाने वाले अपेक्षित संशोधनों पर विचार-विमर्श किया गया l इस सम्बन्ध में राज्य की और से परिषद के सामने प्रस्तुत प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी l
बैठक में आयुक्त राज्य कर डा. अहमद इकबाल, अपरायुक्त अनिल सिंह, अमित गुप्ता अपर आयुक्त राज्य कर, संयुक्त आयुक्त अनुराग मिश्रा और सहायक आयुक्त रणजीत सिंह सहित अन्य विभागीय अधिकारियों ने प्रतिभाग किया ।