कोविड से मौत पर मुआवजे का दावा करने की समयसीमा तय
नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान जारी कर बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 24 मार्च के एक आदेश के जरिये कोविड से मृत व्यक्ति के परिवारों को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा घोषित मुआवजे का दावा करने के लिए समयसीमा तय कर दी है। मंत्रालय के मुताबिक, कोविड की वजह से 20 मार्च से पहले हुई मृत्यु के मामले में मुआवजे का दावा करने लिए 24 मार्च से 60 दिन की समयसीमा लागू होगी।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक इसके बाद हुई किसी भी मौत के लिए कोविड से मौत की तिथि से 90 दिनों की समयसीमा लागू होगी। हालांकि, दावा प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर दावे की प्रक्रिया पूरी करने और भुगतान करने के लिए पूर्व का आदेश प्रभावी बना रहेगा।
शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि बेहद मुश्किल मामले में जब कोई दावाकर्ता निर्धारित समयसीमा में आवेदन नहीं कर पाता है तो वह शिकायत निवारण समिति से संपर्क कर सकता है और समिति के जरिये ही दावा कर सकता है जिस पर सीमिति हर मामले के आधार पर विचार करेगा।
अगर कोई मामला समिति के भी नियंत्रण के बाहर है तो वह उस मामले पर उसके गुण-दोष के आधार पर विचार कर सकती है। मंत्रालय ने बताया, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि फर्जी दावों की आशंका को न्यूनतम करने के लिए पांच प्रतिशत दावा आवेदनों की रैंडम आधार पर जांच की जाएगी।