लाउडस्पीकर विवाद को लेकर औरंगाबाद में राज ठाकरे के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया मामला
मनसे प्रमुख ने फिर की खास अपील
मुंबई। औरंगाबाद पुलिस ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे के विरुद्ध दो समुदायों के बीच वैमनस्य पैदा करने के आरोप में आपराधिक मामला दर्ज किया है। उन्होंने एक मई को औरंगाबाद में हुई रैली में चेतावनी दी थी कि यदि चार मई से लाउडस्पीकर पर अजान की आवाज सुनाई पड़ी तो पूरे राज्य में मस्जिदों के सामने दोगुनी आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। इधर, सांगली जिले की एक अदालत ने 14 साल पुराने मामले में राज ठाकरे के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है, जिससे उनकी परेशानी और बढ़ सकती है।
इस मामले में मंगलवार को औरंगाबाद के सिटी चैक पुलिस थाने में राज ठाकरे के खिलाफ आइपीसी एवं महाराष्ट्र पुलिस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। उन पर दो समुदायों के बीच दुश्मनी पैदा करने का आरोप है। इसके साथ ही मुंबई के शिवाजी पार्क स्थित राज ठाकरे के घर के बाहर पुलिस भी तैनात कर दी गई है।
अपने खिलाफ हुई कार्रवाई के बाद राज ठाकरे ने लोगों से हिंदुत्व की ताकत दिखाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि जिन मस्जिदों के सामने से अजान की आवाज आए, वहां लाउडस्पीकर से हनुमान चालीसा बजा दो।
इससे पहले महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक रजनीश सेठ ने राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल और अन्य बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की। बाद में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पुलिस हर परिस्थिति से निपटने को तैयार है। उन्होंने यह भी कहा कि औरंगाबाद पुलिस आयुक्त एक मई को दिए गए राज ठाकरे के भाषण की समीक्षा कर रहे हैं। वह उचित कानूनी कार्रवाई करेंगे।
शिवसेना नेता संजय राउत ने राज ठाकरे के खिलाफ केस दर्ज किए जाने के बाद कहा कि भड़काऊ भाषण देने वाले पर पूरे देश में इस तरह के केस दर्ज किए जाते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। राज ठाकरे द्वारा औरंगाबाद की रैली में दी गई चेतावनी के बारे में पूछे जाने पर कहा कि यहां उद्धव ठाकरे की सरकार है। यहां कोई चेतावनी की राजनीति नहीं चल सकती। यहां सिर्फ ठाकरे सरकार का आदेश चलेगा। मनसे के औरंगाबाद प्रमुख सुमित खांबेकर ने कहा है कि उनके पार्टी प्रमुख (यानी राज ठाकरे) जो आदेश देंगे, उसका पालन किया जाएगा।