डीएम ने संपत्ति हस्तान्तरण में विलम्ब के लिए जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मचारियों पर लगाई पैनल्टी
देहरादून । जिलाधिकारी डॉ. आर राजेश कुमार ने उत्तराखण्ड सेवा के अधिकार अधिनियम के तहत सम्पत्ति हस्तान्तरण में विलम्ब के लिए जिम्मेदार 25 अधिकारी/कार्मिकों पर कार्यवाही करते हुए रू. 500-500 की शास्ति आरोपित की गई है। जिलाधिकारी डॉ. आर राजेश कुमार ने अवगत कराया है कि उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग, चालंग हिल्स, सहस्त्रधारा रोड़ देहरादून के कार्यालय शिकायत 09 मई 2022 में पदाभिहित अधिकारी/नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून के कार्यालय के स्तर से 01 जनवरी 2019 से 30 जून 2021 तक सम्पत्ति हस्तान्तरण के लम्बित कुल 1017 मामलों के निस्तारण में विलम्ब के लिए जिम्मेदार कार्मिकों के विरूद्ध धारा-9 (3) के अर्न्तगत कृत कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में नगर आयुक्त, नगर निगम देहरादून की ओर से सम्पत्ति हस्तान्तरण की सेवाओं को विलम्ब से प्रदान करने के लिए जिम्मेदार कार्मिकों/अधिकारियों की सूची उपलब्ध कराई गई है। आयोग के आदेश के अनुपालन में कार्यालय नगर निगम, देहरादून में सम्पत्ति हस्तान्तरण की सेवाओं को प्रदान करने में विलम्ब करने के लिए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 की धारा 9 (3) के तहत शास्ति रू. 500 आरोपित करते हुए सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित किया कि अधिरोपित शास्ति को भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा, देहरादून में ट्रेजरी चालान के माध्यम से लेखा शीर्षक संख्या-0070601190201 में जमा कराना सुनिश्चित करें, तथा अनुपालन आख्या से इस कार्यालय को यथाशीघ्र अवगत कराना सुनिश्चित करें।