उत्तराखण्ड

चर्चित यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले में 9 अभियुक्तों को मिली जमानत, पांच लोगों  की बेल हुई खारिज

  • इस केस मेे 9 आरोपियों से किसी तरह के दस्तावेज या धन की नहीं हुई रिकवरी, यही बना जमानत मिलने का आधार
  • जमानत मिलने वाले अभियुक्तों को देश छोड़ने नहीं दी गई अनुमति
    देहरादून। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले में 9 और अभियुत्तफ़ों को शुक्रवार जमानत मिल गई। जबकि 5 अभियुक्तों की जमानत खारिज कर दी गई। जिन 9 लोगों को जमानत मिली है, उनके कब्जे से इस केस में किसी तरह दस्तावेज या धन रिकवरी नहीं हुई है। जिसके चलते उन्हें जमानत मिली है। जबकि जिन 5 लोगों को जमानत खारिज हुई है, उनसे पास से अब तक पेपर लीक से संबंधित दस्तावेज और धन की रिकवरी हुई थी। इसी वजह से उन्हें जमानत नहीं मिल पाई।
    देहरादून एडीजी चतुर्थ आशुतोष शर्मा की अदालत में 14 लोगों की जमानत की अर्जी दािखल की गई थी। शुक्रवार को सुनवाई के बाद एक-एक लाख के निजी मुचलके पर 9 अभियुक्तों जमानत मिल गई। हालांकि, कोर्ट के आदेशानुसार जमानत मिलने वाले लोगों को देश छोड़ने की इजाजत नहीं है। बता दें कि पेपर लीक मामले में अबतक 17 लोगों की जमानत मिल चुकी है। हालांकि, इस केस में 21 मुख्य अभियुक्तों सहित मास्टरमाइंड सादिक मूसा को जमानत नहीं मिली है। इन सभी पर पहले से ही गैंगस्टर एक्ट लगाकर अवैध रूप से कमाई गई संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई प्रचलित है। यही कारण है कि इनकी जमानत में मुश्किलें आ रही हैं। वहीं दूसरी ओर यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले में आरोपी सूर्यवीर सिंह चौहान, कुलबीर सिंह, अंबरीश कुमार, राजवीर, दीपक चौहान, अजीत चौहान, विनोद जोशी, चंदन मनराल और जगदीश गोस्वामी को जमानत मिली है। इन सभी को एक-एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत मिली है। वहीं, जमानत मिलने वाले अभियुक्तों को देश छोड़ने की इजाजत नहीं है। जिन आरोपियों को जमानत दी गई है, उनसे कोई धन या राजकीय दस्तावेज बरामद नहीं हुए हैं। वहीं दूसरी ओरअमित सक्सेना, अभिषेक वर्मा, ललित राज शर्मा, विपिन बिहारी और तनुज शर्मा को जमानत नहीं मिली। मामले जिन 5 अभियुत्तफ़ों की जमानत खारिज हुई हैं। उनके ऊपर पिछले दिनों एसटीएफ 409 जैसी धाराएं भी बढ़ाई गई थी, जिसकी वजह से भी उनकी जमानत खारिज हुई है।

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