अंकिता भंडारी हत्याकांडः पुलकित आर्या के नार्को और पाॅलीग्राफ टेस्ट कराने पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक , राज्य सरकार से 3 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा
नैनीताल। उत्तराखण्ड हाई कोर्ट ने चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्या के नार्को व पाॅलीग्राफ टेस्ट कराने पर फिलहाल रोक लगा दी है। एकलपीठ ने सरकार से तीन सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले में अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। आज मामले की सुनवाई वेकेशन जज न्यायमुर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ में हुई। मामले के अनुसार अंकिता भण्डारी की हत्या के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य ने निचली अदालत के आदेश को चुनोती दी। जिसमे कहा गया है कि जांच अधिकारी ने सक्षम अदालत से उनका नार्को व पाॅलीग्राफ टेस्ट कराने की अनुमति मांगी गई थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम कोटद्वार ने यह अनुमती दी गयी।
इस आदेश को उनके द्वारा आज उच्च न्यायालय में चुनोती दी गयी। जबकि इस केस के दो अन्य आरोपियों ने टेस्ट कराने की सहमति नही दी। उन पर जाँच अधिकारी के द्वारा बार बार नार्को व पाॅलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए दवाब डाला जा रहा है। वे अपना नार्को व पाॅलीग्राफ टेस्ट नही कराना चाहते हैं, क्योंकि वे अपने खिलाफ कोई सबूत कैसे दे सकते हैं । यह उनका संवैधानिक अधिकार है इसके लिए उन्हें बाध्य नही किया जा सकता। पौड़ी जिले के डोभ श्रीकोट की अंकिता भंडारी वनंत्रा रिसोर्ट में नौकरी करती थी। आरोपी पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित ने चीला बैराज में धक्का दे दिया था, जिसकी वजह से अंकिता की डूबकर मौत हो गई थी। मामले की छानबीन के बाद तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अंकिता के परिजन उनका नार्को व पाॅलीग्राफ टेस्ट कराने की मांग कर रहे हैं ।