उत्तराखंड में मूल निवास प्रमाण-पत्र धारकों को स्थाई निवास प्रमाण पत्र की बाध्यता खत्म, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के निर्देश पर सचिव वीके सुमन ने जारी किया शासनादेश
देहरादून।उत्तराखंड में मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों को स्थाई निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए विभाग अब बाध्य नहीं कर पाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद सचिव विनोद सुमन की ओर से बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं कि इन आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।
शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया था कि राज्य में सेवायोजन, शैक्षणिक संस्थाओं, प्रदेश में अन्य विभिन्न कार्यों हेतु उत्तराखंड के मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों को संबंधित विभागों, संस्थाओं व संस्थानों द्वारा स्थाई निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के लिए बाध्य किया जा रहा है, जबकि इस सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग के शासनादेश 28 सितम्बर 2007 के द्वारा मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों के लिये स्थायी निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता न होने के सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश पूर्व में ही दिये गये हैं।
सचिव विनोद कुमार सुमन ने इस संबंध में बुधवार को आदेश जारी करते हुए बताया कि जिन प्रयोजनों के लिए स्थाई निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, उन प्रयोजनों के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों को स्थाई निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के लिए बाध्य न किया जाए। उन्होंने कहा कि इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।