कडा रूख ः उत्तराखंड के आवास मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा , प्रदेश के कोचिंग सेंटर को लेकर चलेगा अभियान, सेंटर पर मानक अनुसार कार्य न होने पर होगी कार्रवाई
दिल्ली के कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से हुए तीन छात्रों की मौत के बाद उत्तराखंड के आवास मंत्री डॉ अग्रवाल ने लिया संज्ञान, दिशा-निर्देश जारी
देहरादून।दिल्ली के कोचिंग सेंटर में हुई घटना के बाद उत्तराखंड में सतर्कता बरती जा रही है। राज्य में ऐसी घटना न हो इसके लिए कोचिंग सेंटर पर अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रदेश के आवास मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने दिल्ली के कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से तीन बच्चों की मौत के मामले का संज्ञान लेकर उत्तराखंड में कोचिंग सेंटर के लिए निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश के आवास मंत्री डॉ अग्रवाल ने अपर सचिव आवास अतर सिंह और एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी को दूरभाष पर निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने की घटना के बाद तीन छात्र जिनमें दो लड़कियां और एक लड़का निकलने में असफल रहे, जिसके चलते उनकी मृत्यु हो गई।
डॉ अग्रवाल ने कहा कि ऐसी घटना उत्तराखंड में ना हो इसके लिए कोचिंग सेंटर पर अभियान चलाएं। डॉ अग्रवाल ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश के कोचिंग सेंटर में मानक अनुसार कार्य नहीं होने पर तत्काल कार्रवाई करें। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि बेसमेंट में सुरक्षा उपाय तथा आपदा के समय निकासी जैसे अन्य आवश्यक कार्य न होने पर कोचिंग सेंटर के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
डॉ अग्रवाल ने यह भी कहा कि जिनमें कार्रवाई की जा रही है उन पर शीघ्र कार्रवाई की प्रक्रिया को अमल में लाएं।
उत्तराखंड में कोचिंग सेंटर्स की जांच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी गठित
देहरादून।उत्तराखंड में कोचिंग सेंटर की चेकिंग के लिए आवास विभाग ने कमेटी गठित कर दी गई है। इस कमेटी में 5 सदस्यों को शामिल किया गया है। यह कमेटी 2 सप्ताह के भीतर आवास विभाग को कोचिंग सेंटर की रिपोर्ट उपलब्ध करवाएगी।
कोचिंग सेंटर की चेकिंग के लिए गठित कमेटी
.उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, .उत्तराखण्ड(अध्यक्ष)
.नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी -(सदस्य)
• जिला अधिकारी द्वारा नामित अधिकारी(सदस्य)
• जिला अग्निशमन अधिकारी-(सदस्य)
• वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित अधिकारी-(सदस्य)
कोचिंग सेंटर के प्रावधान
• कोचिंग संस्थानों के विधिवत निबन्धन की स्थिति.
• सुरक्षा मानकों के अनुपालन की स्थिति.
• भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुपालन की स्थिति.
• फॉयर एग्जिट की व्यवस्था.
• कोचिंग संस्थानों में प्रवेश एवं निकास की पर्याप्त व्यवस्था.
• आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों की व्यवस्था ।