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उत्तरकाशी मस्जिद विवाद: उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को दिए अगली सुनवाई तक कानून व्यवस्था बनाए रखने के आदेश

नैनीताल। उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी के भटवारी रोड स्थित सुन्नी समुदाय की मस्जिद विवाद के मामले में मस्जिद की सुरक्षा को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने अगली तिथि तक राज्य सरकार से वहां पर कानून व्यवस्था बनाये रखने के आदेश दिये हैं। मामले की अगली सुनवाई अब 16 दिसम्बर (सोमवार) की तिथि नियत की है।
मामले के मुताबिक उत्तरकाशी के अल्पसंख्यक सेवा समिति ने इस मामले में याचिका दायर कर कहा है कि बीते 24 सितंबर (मंगलवार) से कुछ संगठनों के द्वारा भटवारी रोड स्थित सुन्नी सुमदाय की मस्जिद को अवैध बताकर उसे ध्वस्त करने की धमकी दी जा रही है, जिसकी वजह से वहां दोनों समुदाय में तनाव की स्थिति उतपन्न हो गयी है इसलिए मस्जिद की सुरक्षा करने के आदेश राज्य सरकार की दिए जायँ। याचिका में आगे कहा गया यह मस्जिद वैध है। वर्ष 1969 में जमीन खरीद कर बनाई गई तथा वर्ष 1986 में वक्फ  कमिश्नर ने इसका निरीक्षण किया और मस्जिद वैध पाई  गई।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता डॉ. कार्तिकेय हरि गुप्ता ने कोर्ट को यह भी बताया कि इस तरीके के  भडक़ाऊ बयान देना सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को आदेश देकर कहा कि अगर किसी जाति धर्म या समुदाय के लिए भडक़ाऊ बयान का सहारा लिया जाता है तो राज्य सरकार सीधे मुकदमा दर्ज करें, नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक इस मामले में किसी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है।

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