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जहांगीरपुरी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, अतिक्रमण पर बुलडोजर चलेगा या नहीं?

नई दिल्ली। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ एमसीडी के अभियान को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। अतिक्रमण पर दिल्ली नगर निगम का बुलडोजर आज चलेगा या नहीं, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। बता दें कि जहांगीरपुरी में अतिक्रमण पर बुधवार को कुछ घंटे के लिए बुलडोजर चला था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण हटाओ अभियान को रोक दिया गया था।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इलाके में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश के बावजूद एमसीडी की कार्रवाई नहीं रुके। सुप्रीम कोर्ट के मामले में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश के बाद भी एमसीडी का बुलडोजर चलता रहा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश दोबारा संबंधित अधिकारियों के पास पहुंचा, जिसके बाद कार्रवाई रुकी।
जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने याचिका दाखिल की है। याचिका में दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों में संपत्तियों पर कार्रवाई का जिक्र किया गया है। याचिकाकर्ताओं के वकील दुष्यंत दवे ने एमसीडी के कदम को असंवैधानिक और गैर कानूनी बताया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि कार्रवाई के लिए कम से कम 10 दिनों का नोटिस दिया जाना चाहिए।
उधर, मामले में सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस, सपा, आम आदमी पार्टी और लेफ्ट के अलावा कई दलों ने भाजपा को आड़े हाथ लिया है। कांग्रेस ने कहा कि सरकार धार्मिक उन्माद को बढ़ावा दे रही हैं। सीपीएम नेता वृंदा करात बुधवार दोपहर जहांगीरपुरी पहुंच गई थी। सीपीएम नेता एमसीडी की कार्रवाई रोकने के लिए बुलडोजर के आगे खड़ी हो गई थीं। इसी बीच बीती शाम एआइएमआइएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी जहांगीरपुरी पहुंचे। उन्घ्होंने केंद्र और दिल्घ्ली सरकार पर जमकर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि छह सात साल से भाजपा की सरकार है। पहले अवैध निर्माण को क्यों नहीं तोड़ा गया। अगर वो (दुकान और मकान) अनाधिकृत थे तो केंद्र सरकार क्यों सो रही थी।

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