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केंद्रीय कानून मंत्री बोले- अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे थे 1500 कानून

हमने हटाया, राजद्रोह कानून भी पुराना
नई दिल्ली। राजद्रोह कानून मामले पर केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राजद्रोह कानून का मामला कई दिनों से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। आज हमने सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया कि प्रधानमंत्री मोदी के आदेश पर यह फैसला लिया गया है कि राजद्रोह कानून पर हम पुनर्विचार और पुनरू जांच करेंगे। अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे लगभग 1500 ऐसे कानून हैं जिनकी जरूरत नहीं थी और उन्हें हमने हटाया है और राजद्रोह कानून भी पुराना कानून है।
केंद्रीय कानून मंत्री ने देशद्रोह कानून पर पुनर्विचार की बात करते हुए कहा कि हम कानूनों या कानून के किसी प्रावधान का दुरुपयोग करने में विश्वास नहीं करते हैं। हमारे कार्यकाल के दौरान इन प्रावधानों को तभी लागू किया गया था जब कोई विशेष अधिनियम एक तरह से अखंडता और संप्रभुता को खतरे में डाल रहा हो। सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा हो। उस स्थिति में केवल यह प्रावधान लागू होते हैं। केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने केदार नाथ सिंह मामले में देशद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है और केंद्र का रुख जानने की मांग कर रहा है तो पीएम मोदी ने कहा है कि हम देशद्रोह कानून के प्रावधान पर पुनर्विचार करेंगे और इसकी समीक्षा करेंगे। वहीं पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने कहा कि हमने पिछले कुछ महिनों और सालों में देखा है कि कैसे राजनीतिक पार्टियों ने इस कानून का दुरुपयोग कर के संविधान के मूल मर्यादा और अक्स पर प्रहार किया है। इसे जितनी जल्दी हटाया जाए बेहतर है। यह अंग्रेजों के वक्त का कानून है जिसका कुछ औचत्य नहीं है।

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