उत्तराखण्डदेहरादून

प्लास्टिक एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमों के अनुपालन को सख्त हुआ नगर निगम , अनुपालन न करने पर भरना पड़ेगा जुर्माना नगर निगम ने जारी किए दिशा निर्देश

 

 

देहरादून ।    मानव स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण पर कचरे के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के उद्देश्य से प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन नियम-2016 एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम-2016 के नियमों का अनुपालन करवाने  के लिए  नगर निगम देहरादून ने सख्त कदम उठाते हुए दिशा-निर्देश जारी किये हैं। देहरादून नगर निगम   की और से अपशिष्ट प्रबन्धन के नियमों के अनुपालन न होने पर जुर्माना भी तय किया गया है।

शहर में प्रतिदिन निकलता है 400 टन कूड़ा

देहरादून ।शहर में प्रतिदिन 400 टन कूड़ा निकलता है जिसमें से लगभग 200 टन गीला कूड़ा निकलता है। स्वच्छ भारत मिशन एवं ठोस कचरा प्रबंधन नियमों के तहत यह अनिवार्य किया गया है कि समस्त जन अथवा प्रतिष्ठान अपने कचरे को श्रेणीवार पृथक-पृथक करके ही रखे एवं उसी प्रकार उसका निस्तारण किया जाए, इन्हीं नियमों के तहत, बल्क वेस्ट जेनरेटर की एक श्रेणी भी चिन्हित की गई है, जो ऐसे संस्थान/प्रतिष्ठान है, जिसमें बड़ी मात्रा में कचरा निकलता है। ऐसे बल्क वेस्ट जेनरेटर को नियमों के अनुसार आवश्यक है, कि अपने गीले कचरे का कम्पोस्टिंग के माध्यम से स्वयं प्रबंधन करें। इन्हीं नियमों के अनुपालन के लिए नगर निगम सख्त रवैया अपनाने की तैयारी कर रहा है।

कुछ समय पहले नगर निगम के द्वारा होटल/रेस्टोरेंट एवं हाईराइज अपार्टमेंट्स के साथ संवाद भी स्थापित किया गया। कचरे के बेहतर प्रबंधन  के लिए  बल्क वेस्ट जेनरेटर को सुविधा देने के लिए । ऐप लॉच की गयी, लेकिन बीडब्ल्यू जीएस के द्वारा रुचि न लेने के कारण नगर निगम को, ये सख्त कदम उठाने पर बाध्य होना पड़ा है।

नगर निगम देहरादून द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के क्रम में देहरादून नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में आने वाले समस्त प्रतिष्ठानों, जैसे सिनेमाघरों, माॅल, शॉपिंग काॅम्पलैक्स, होटल एवं रेस्तरां, कैफे, मोबाईल फूड काउन्टर/वैन, कैटरर्स, वैडिंग/पार्टी हाॅल, मीट शॉप, फल एवं सब्जी मण्डी व्यवसायियों आदि के द्वारा अपने प्रतिष्ठान में उत्पादित होने वाले ठोस अपशिष्ट का ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम-2016 के अनुसार पृथकीकरण करते हुए स्वयं निस्तारण करना होगा। इसके अतिरिक्त 50 निवास/रिहायशी ईकाईयों से अधिक के हाईराईज एपार्टमेंट/मल्टी फ्लोर रेजिडेन्सियल सोसाईटी को भी उक्तानुसार सूखा-गीला कूड़ा पृथकीकरण करते हुए निस्तारण करना होगा।

अपशिष्ट प्रबन्धन नियम-2016 एवं कचरे के बेहतर प्रबन्धन  के लिए  नगर निगम देहरादून द्वारा निदेशों के अनुपालन के लिए संस्थानों को सूखा कचरा/प्लास्टिक कचरा पृथक-पृथक करते हुए सीधे रिसाईकलर को उपलब्ध कराना होगा तथा बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में आने वाले उपरोक्त समस्त संस्थानों को गीले कूड़े/जैविक कूड़े को पृथकीकरण करते हुए कम्पोस्टिंग अथवा अन्य विधिमान्य तरीके से स्वयं निस्तारण करना होगा।

20 दिन के अंदर अपने संस्थान के अपशिष्ट प्रबंधन की कार्य   योजना निगम को करानी होगी उपलब्ध: नगर आयुक्त मनोज गोयल

देहरादून ।नगर आयुक्त मनुज गोयल ने बताया कि समस्त संस्थानों को नगर निगम देहरादून द्वारा नोटिस के प्रकाशन  होने के 20 दिवस के भीतर अपने संस्थान के अपशिष्ट प्रबन्धन की नियमानुसार कार्ययोजना निगम को उपलब्ध करानी होगी, इसके बाद एक माह के भीतर निर्देशों का क्रियान्वयन भी करना होगा। ऐसा न करने पर जुर्माना/चालान किया जायेगा, जिसका सम्पूर्ण दायित्व सम्बन्धित पार्टी का स्वयं का होगा।

नगर आयुक्त  ने  बताया कि 20 दिवस के भीतर अपशिष्ट प्रबन्धन की नियमानुसार कार्ययोजना न देने पर प्रथम जुर्माना रुपये पांच हजार एवं तदोपरान्त प्रत्येक बार रुपये दस हजार का जुर्माना निर्धारित किया गया है  तथा कार्ययोजना जमा करने एवं स्वीकृति के पश्चात् एक माह में कार्ययोजना अनुसार क्रियान्वयन न करने की स्थिति में प्रथम बार रुपये दस हजार एवं तदोपरान्त रुपये बीस हजार का जुर्माना प्रत्येक बार निर्धारित किया जायेगा।

नगर आयुक्त  ने  यह भी बताया कि नगर निगम द्वारा पारित आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किये जायेंगे तथा आदेशों के बेहतर क्रियान्वयन  के लिए  समय-समय पर अग्रिम दिशा-निर्देश भी जारी किये जायेंगे।  आदेशों के सफल अनुपालन  के लिए  28 फरवरी  को नगर निगम टाउन हॉल में बैठक का आयोजन करवाया जा रहा है, जिसमें सभी संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया जायेगा, जिसमें वह दिशा निर्देश के अनुपालन सम्बन्धी प्रश्न नगर निगम के समक्ष रख सकते हैं।

नगर निगम देहरादून द्वारा अपशिष्ट प्रबन्धन के अनुपालन  के लिए  समय-समय पर अलग-अलग तरह की प्रतियोगिताएं जैसे ‘‘देहरादून स्वच्छ वार्ड रैंकिंग 2023‘‘, ‘‘आर्ट फॉर अवेयरनेस 2.0‘‘ एवं जागरूकता  के लिए ‘सामुहिक सफाई कार्यक्रम‘‘ एवं ‘‘मेरी खाद की कहानी‘‘ जैसी पहल को आयोजित करवाया जा रहा है। अपशिष्ट प्रबन्धन के महत्व पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना अति-आवश्यक है, इसके लिए नगर निगम देहरादून प्रत्येक दिशा में अपशिष्ट प्रबन्धन के नियमों का पालन करवाने  के लिए  प्रतिबद्ध है, नगर निगम द्वारा अपशिष्ट प्रबन्धन के नियमानुसार पालन  को जारी किये गए निर्देशों के अनुपालन करने में नगर निगम द्वारा पूर्ण सहयोग प्रदान किया जायेगा।

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