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पुलिस हिरासत में मारपीट का मामलाः भाजपा विधायक आदेश चौहान व भांजी को सीबीआई कोर्ट ने  सुनाई सज़ा,  3 पुलिसकर्मियों को भी दोषी माना

हरिद्वार जनपद की रानीपुर विधानसभा क्षेत्र से  विधायक हैं आदेश चौहान
दोषी करार दिए गए आरोपी पुलिसकर्मियों में से एक पुलिसकर्मी की पहले ही हो चुकी है मौत
देहरादून । उत्तराखंड के हरिद्वार जिले की रानीपुर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक आदेश चौहान सहित उनकी भांजी एवं 3 पुलिसकर्मियों को सीबीआई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है।इस मामले में विधायक और उनकी भांजी को 6 महीने की सजा हुई है जबकि पुलिसकर्मियों को एक साल की सजा कोर्ट ने सुनाई है। हालांकि सजा सुनाए जाने के बाद इन्हें जमानत मिल गई।
पुलिस हिरासत में मारपीट के  16 साल पुराने एक मामले में भाजपा  विधायक को सीबीआई कोर्ट ने 6 माह की सजा सुनाई है।  सीबीआई कोर्ट ने उन्हें पुलिस कस्टडी में की गई मारपीट से जुड़े मामले में 6 महीने की सजा सुनाई है।  विधायक पर अपनी भांजी के पति को पुलिस हिरासत में मारने-पीटने का आरोप है। घटना का दोषी मानते हुए सीबीआई कोर्ट ने विधायक के साथ उनकी भांजी एवं तीन पुलिसकर्मियों को भी सजा सुनाई ।
सीबीआई के स्पेशल मजिस्ट्रेट संदीप भंडारी की अदालत ने पीड़ित को अवैध तौर से हिरासत में रखना, मारपीट व अन्य धाराओं में रानीपुर के भाजपा विधायक आदेश कुमार चौहान, उनकी भांजी दीपिका चौहान व पुलिस विभाग से रिटायर आरके चमोली, इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह रौतेला एवं दिनेश कुमार को एक-एक साल की सजा सुनाई है। ज्ञात रहे कि दोषी करार दिए गए आरोपी पुलिसकर्मियों में से एक पुलिसकर्मी की पहले ही मौत हो चुकी है ।
वर्ष 2009 की है यह घटना
यह घटना वर्ष 2009 की है। विधायक की भांजी दीपिका चौहान ने अपने पति मनीष पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया था। पीड़ित पक्ष की तरफ से सहारनपुर निवासी रिटायर्ड शिक्षक धीर सिंह चौहान ने शिकायत की थी कि 11 जुलाई 2009 को उनको, पत्नी शकुंतला एवं बेटे मनीष को थाने में बुलाया गया और जबरन अवैध रूप से हिरासत में रखकर मारपीट व उत्पीड़न किया गया। मामला आगे बढ़ा तो पीड़ित पक्ष ने हाईकोर्ट की शरण ली, जिस पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई जांच की गई। मामला काफी दिनों से सीबीआई कोर्ट में चल रहा था।
मनीष ने आरोप लगाया था कि पुलिस ने विधयक के दबाव में आकर उसके साथ मारपीट की और झूठे आरोप लगाए। मनीष ने इस मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट में अपील की थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंपी और मामला दर्ज करने के आदेश दिए। लंबी जांच प्रक्रिया के बाद अब सीबीआई कोर्ट ने मनीष की शिकायत पर जांच के दौरान तमाम तथ्यों को सही पाया  था, सीबीआई कोर्ट ने भी इसे सही मानते हुए अपना फैसला सुनाया है। सीबीआई कोर्ट में भाजपा विधायक आदेश चौहान के अलावा उनकी भांजी दीपिका चौहान सहित चार  लोगों को दोषी करार दिया है। इसमें तीन पुलिसकर्मी भी शामिल हैं, जिसमें से एक पुलिसकर्मी की पूर्व में मौत हो गई थी।

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