उत्तराखण्डदेहरादून

UTTARAKHAND CABINET : धामी कैबिनेट में 11 प्रस्तावों पर लगी मुहर, देश की पहली योग नीति को  मंजूरी, स्थानीय ठेकेदारों को मिलेंगे 10 करोड़ तक के काम

योग नीति के जरिए प्रदेश के पांच क्षेत्र को योग हब के रूप में विकसित किया जाएगा,
प्रिक्योरमेंट नियमावली में किया गया संशोधन,
उत्तराखंड मेगा एवं इंडस्ट्रियल नीति 2025 को मिली मंजूरी,
स्वास्थ्य विभाग को 75 करोड़ का लोन देने का निर्णय
देहरादून।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 11 प्रस्ताव पर मुहर लगी है, जिसमें सबसे अहम देश की पहली योग नीति को मंजूरी मिली है।योग नीति के जरिए प्रदेश के पांच क्षेत्र को योग हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इसी के साथ राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को 75 करोड़ रुपए लोन देने का निर्णय भी लिया है।
राज्य में 10 करोड़ रुपए रुपए तक के विभागीय कार्यों को स्थानीय ठेकेदारों के माध्यम से कराया जाएगा। हर श्रेणी में स्थानीय ठेकेदारों के काम करने की सीमा बढ़ाई गई है। स्थानीय लोगों और स्थानीय उत्पादों पर विशेष जोर दिया गया है।इसके अलावा धामी कैबिनेट ने अटल आयुष्मान योजना को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है।  धामी सरकार ने स्वास्थ्य योजना के तहत अस्पतालों को होने वाले भुगतान में विभाग को आ रही दिक्कत को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को 75 करोड़ रुपए बतौर लोन देने को मंजूरी दी है।इसके जरिये अस्पतालों को भुगतान किया जा सकेगा। इसके साथ ही देहरादून और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में तीमारदारों के लिए रहने खाने की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी।इसके लिए सरकार जमीन उपलब्ध कराएगी। साथ ही सीएसआर फंड के जरिए निर्माण करवाया जाएगा।

धामी कैबिनेट के कुछ खास फैसले
• उत्तराखंड मेगा एवं इंडस्ट्रियल नीति 2025 को मिली मंजूरी। अगले पांच सालों के लिए बनाई गई नीति। उद्योगों को चार श्रेणियों में बांटा गया है।उद्योग लगाने के लिहाज से प्रदेश को चार कैटेगरी में बांटा गया है।
• उत्तराखंड विष कब्जा और विक्रय नियमावली में किया  संशोधन किया गया है इस नियमावली में मिथाइल अल्कोहल को भी शामिल किया गया है।
• राजकीय विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग राजपत्रित नियमावली 2019 में संशोधन किया गया है।
• राज्य बाढ़ सुरक्षा का वार्षिक प्रतिवेदन को सदन में रखने पर  मंजूरी मिली है।
• उत्तराखंड निबंध लिपिकवर्गीय कर्मचारी सेवा नियमावली 2025 बनाए जाने को मंत्रिमंडल  मंजूरी मिली है। उत्तराखंड निबंध लिपिकवर्गीय कर्मचारी सेवा नियमावली 1978 की जगह  नई नियमावली बनेगी।
• उत्तराखंड सेवा क्षेत्र नीति 2024 में संशोधन किया गया है।
• उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड के ढांचे में संशोधन किया गया है।
• योगा नीति 2025 को  मंजूरी मिली है।पांच नए योग हब स्थापित किए गए जाएंगे।

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