आशीष मिश्रा की जमानत रद करने की याचिका पर अब 15 मार्च को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत दिये जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर 15 मार्च को सुनवाई के लिये सहमत हो गया है। बता दें इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कुछ समय पहले ही आशीष मिश्रा को जमानत दी थी। इस बीच वकील प्रशांत भूषण ने दावा किया कि गुरुवार को मामले के प्रमुख गवाहों में से एक पर हमला भी हुआ। इस बीच आज मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ को वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने बताया कि याचिका को शुक्रवार सूचीबद्ध किया जाना था लेकिन उसे अभी तक नहीं किया गया है। जिसका जवाब देते हुए जस्टिस ए एस बोपन्ना और हेमा कोहली की पीठ ने कहा कि यह किसी गलतीवश रह गया है और अब रजिस्ट्री अधिकारी मंगलवार को इसे सूचीबद्ध कर रहे हैं।
इस मामले में आशीष मिश्रा को उच्च न्यायालय की एकल-न्यायाधीश पीठ ने 10 फरवरी को जमानत दे दी थी। जिसके बाद हिंसा में मारे गए किसानों के परिवार के तीन सदस्यों ने उच्च न्यायालय के जमानत आदेश पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा था कि यह फैसला कानून की नजर में सही नहीं है क्योंकि सरकार द्वारा कोई सार्थक और प्रभावी सहायता नहीं की गई है। हालांकि इससे पहले अधिवक्ता शिव कुमार त्रिपाठी और सीएस पांडा ने आशीष मिश्रा की जमानत रद करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसपर शीर्ष अदालत ने स्वतरू संज्ञान लिया था।