हेट स्पीच मामले में दिल्ली पुलिस को बेहतर हलफनामा दायर करने लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश
दो जजों की बेंच ने जताई नाराजगी
नई दिल्ली। हेट स्पीच के मामले में दिल्ली पुलिस के हलफनामे पर नाराजगी जताते हुए शीर्ष कोर्ट ने कहा कि वह बेहतर हलफनामा दायर करें। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने कहा कि गत वर्ष 19 दिसंबर को हिंदू युवा वाहिनी के कार्यक्रम में किसी समुदाय के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की गई थी।
न्यायमूर्ति एएम खानविलकर तथा न्यायमूर्ति अभय एस ओका की पीठ ने कहा, हलफनामा पुलिस उपायुक्त की ओर से दायर किया गया है। उन्होंने सिर्फ जांच रिपोर्ट ही पेश कर दी या दिमाग भी लगाया है। कोर्ट ने सवाल किया कि क्या आपका यही रुख है अथवा उप निरीक्षक स्तर के अधिकारी की जांच रिपोर्ट को फिर से पेश करना है? क्या कोर्ट के समक्ष हलफनामे पर ऐसा रुख अपनाया जा सकता है। हम जानना चाहते हैं कि हलफनामे की पुष्टि किसने की और क्या दिल्ली पुलिस इसे सही निष्कर्ष के रूप में स्वीकार कर रही है।
दिल्ली पुलिस की ओर से पेश एडिशनल सालिसिटर जनरल केएम नटराज ने कहा कि वह इस मामले को देखेंगे और एक नया हलफनामा दायर करेंगे। इसके लिए उन्होंने दो सप्ताह का समय मांगा। कोर्ट ने कहा, इस मामले को नौ मई को सूचीबद्ध करें। बेहतर हो कि हलफनामा चार मई को या उससे पहले दायर किया जाए। बता दें कि पीठ उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हेट स्पीच की घटनाओं की एसआइटी द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच का निर्देश देने की मांग की गई थी।